उत्तराखंड में नए विवाहित जोड़ों के लिए बने नियम, 3 माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन
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Uttarakhand Marriage registration: Online उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही बदल जाएंगे नियम , नए विवाहित जोड़ों को 3 माह में कराना होगा रजिस्ट्रेशन वरना सरकारी सेवाओं से रहना पड़ेगा वंचित…….
Uttarakhand Marriage registration Online: उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू होने वाला है इसके लागू होते ही कई नियमों में बदलाव होने की पूर्ण संभावना है। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद नए विवाहित जोड़ों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं जिसके तहत जोड़ों को अपनी शादी के 3 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उन्हें सरकारी सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। यह नियम विभाग को कानूनी मान्यता देने और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है।
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बता दें बीते शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में संहिता की नियमावली के अंतिम चरण की समीक्षा और कार्यान्वयन पर गहन विचार विमर्श किया गया जिसमें शादी के पंजीकरण को अनिवार्य तौर पर लागू करने के प्रावधान का निर्णय लिया गया है जिसके लिए सरकार को उपाय करने होंगे। बैठक में तय हुआ है कि राज्य सरकार चाहे तो सरकारी सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर सकती है तथा तय समय के बाद सरकार योजनाओं का लाभ देने से इनकार कर सकती है उसे जारी रखने के लिए नए विवाहित जोड़ों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए उन जोड़ों को 6 माह तक का समय दिया जाएगा जो यूसीसी लागू होने की तारीख से पहले शादीशुदा हैं जबकि नए जोड़ों को सिर्फ 3 महीने का समय दिया जाएगा। दोनों श्रेणी में अवधि समाप्त होने के बाद किसी को भी सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।