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बड़ी खबर: सरकार ने दी दुकानों को खोलने की अनुमति शर्ते लागू

lockdown: गृहमंत्रालय ने जारी किया आदेश, गली-मोहल्लों एवं आवासीय कालोनियों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में खुलेगी सभी दुकानें..

सरकार लगातार लाॅकडाउन (lockdown) को खोलने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत केन्द्र सरकार ने भी लाॅकडाउन खोलने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। कापी-किताबों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों के खुलने के बाद अब अन्य सभी गैर जरूरी सामानों की दुकानें जैसे- हार्डवेयर, कपड़े, गिफ्ट सेंटर आदि भी आज से खुल सकेंगी। गृहमंत्रालय ने इसके आदेश शुक्रवार देर रात जारी कर दिए हैं। जी हां.. गृहमंत्रालय ने आज से देशभर में सभी जरूरी एवं गैर जरूरी दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दे दी है। अपने आदेश में गृहमंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन (lockdown) के दौरान पूरे देश में शनिवार से नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व गली मोहल्ले की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी लेकिन ये सभी दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। यह आदेश ग्रामीण इलाकों में भी लागू होगा लेकिन सभी जगह शराब की दुकान बंद रहेगी।


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नहीं खुलेंगी बाजार में स्थित दुकानें, शापिंग माल्स के साथ ही बांड्रेड शोरूम पर जारी रहेगी रोक:-

गृहमंत्रालय ने बीते शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर नगरपालिका एवं नगर निगम में स्थित उन सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है जो बाजार क्षेत्र में नहीं आते। ऐसी दुकानें गली-मोहल्लों या फिर आवासीय कालोनियों में स्थित होनी चाहिए। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगें। हालांकि इन कर्मचारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के साथ-साथ अब तक जारी लॉकडाउन की सभी शर्तो का पालन करना होगा। वहीं गृहमंत्रालय के इस आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही नगर निगम एवं नगर पालिका के मार्केट परिसर में स्थित दुकानें, शापिंग मॉल एवं कम्पनियों के शोरूम्स पहले की तरह ही बन्द रहेंगे।


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