पहाड़ के इस व्यापार मंडल ने लिया निर्णय, अगले तीन दिन बंद रहेगा सम्पूर्ण श्रीनगर बाजार (srinagar uttarakhand market)..
राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। मैदानी इलाकों के साथ ही कुछ पर्वतीय जिलों के कई क्षेत्रों में भी हालात दिन-प्रतिदिन इतने बेकाबू होते जा रहे हैं कि या तो प्रशासन को इन क्षेत्रों में पुनः पूर्ण लाकडाउन का निर्णय लेना पड़ रहा है या फिर स्थानीय व्यापारी लोगों के हितों को ध्यान में रखकर स्वयं से बाजार बंद करने का निर्णय लेने को मजबूर हैं। आज फिर राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर से एक ऐसी ही खबर आ रही है जहां व्यापार मंडल ने 28 अगस्त से 30 अगस्त तक तीन दिन सम्पूर्ण श्रीनगर बाजार (srinagar uttarakhand market) को बंद रखने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल ने यह निर्णय शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए लिया है। इस दौरान मेडिकल स्टोर को छोड़कर श्रीनगर शहर की सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। व्यापार मंडल ने इस सम्बन्ध में प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए उन्हें भी अपने निर्णय से अवगत कराया है ताकि प्रशासन आगामी तीन दिन शहर में सेनिटाइजेशन का कार्य कर सकें। व्यापार मंडल ने आम जनता से भी बाजार बंदी के दौरान सहयोग की अपील की है।
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व्यापार मंडल ने प्रशासन से की सहयोग की अपील, पत्र लिखकर अपने निर्णय से अवगत कराया:-
प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में लगातार बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल श्रीनगर गढ़वाल ने स्वयं से 28 से 30 अगस्त तक सम्पूर्ण बाजार को बंद करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष वासुदेव कंडारी ने उपजिलाधिकारी को पत्र लिखकर न केवल व्यापार मंडल के निर्णय से अवगत कराया है बल्कि प्रशासन से सहयोग की अपील भी की है। पत्र में जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि आगामी तीन दिनों तक किसी भी व्यक्ति को बिना आवश्यक कार्य के बाहर सड़क पर न घूमने दिया जाए। तीनों दिन प्रशासन द्वारा शहर के अलग-अलग हिस्सों में सेनेटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि व्यापार मंडल के यह निर्णय लाभप्रद सिद्ध हो सकें और कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लग सके ताकि भविष्य में दुबारा बाजार बंद करने की नौबत ना आए। इसके साथ ही व्यापार मंडल ने प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम सात दिनों के लिए आवश्यक रूप से क्वारंटीन किया जाए।
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