Uttarakhand Forest Guard Recruitment: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अब पदोन्नति प्राप्त कर बन सकेंगे वन आरक्षी
उत्तराखण्ड वन विभाग में तैनात हाईस्कूल पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अब पदोन्नति प्राप्त कर वन आरक्षी(Uttarakhand Forest Guard Recruitment) बन सकेंगे। यह सब संभव हो पाया है उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के बाद जिसके द्वारा वन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। सबसे खास बात तो यह है कि हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद वन विभाग ने उसे तुरंत लागू करते हुए वन आरक्षी पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों से आवेदन भी मांग लिए है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन (मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक) का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन आरक्षी के पदों पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 और उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा (संशोधन) नियमावली 2018 में पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट में शिथिलीकरण करते हुए हाईस्कूल की अनुमति प्रदान की गई है।(Uttarakhand Forest Guard RECRUITMENT
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बता दें कि बीते मार्च-अप्रैल माह में राज्य में बढ़ती दावानल की घटनाओं को देखते हुए एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वन विभाग में रिक्त पदों को एक सप्ताह के भीतर भरने के आदेश वन विभाग के साथ ही राज्य सरकार को दिए थे। सुनवाई के दौरान वन विभाग द्वारा हाईकोर्ट को बताया गया था कि राज्य में वन आरक्षी सीधी भर्ती कोटा 2024 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 1261 पद रिक्त हैं। जबकि पदोन्नति के 365 पदों में 92 पद रिक्त हैं। इस तरह कुल 1353 पद रिक्त हैं। इनमें से सीधी भर्ती के तहत 1218 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया गतिमान है जबकि नियमों में शिथिलता आने के बाद अब पदोन्नति के लिए रिक्त 92 पदों को भी आसानी से भरा जा सकेगा।
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