उत्तराखण्ड देहरादून
उत्तराखंड में सांप के काटने पर मिलेगा मुआवजा, वन विभाग करेगी मुआवजा जारी
1 min read
Uttarakhand: वन विभाग ने जारी की जंगली जानवरों के हमले में प्रभावित व्यक्तियों के लिए नई मुआवजा दरें, सांप के काटने (Snake bite) पर भी मिलेगा मुआवजा (Compensation)
राज्य (Uttarakhand) में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से पर्वतीय क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ ही मैदानी इलाकों के लोग भी परेशान हैं। जंगली जानवरों द्वारा जहां राज्यवासियों की फसलों को आए दिन नुकसान पहुंचाया जाता है वहीं राज्य में अब मानव वन्य जीव की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। जिसमें बहुत बार लोग गम्भीर रूप से घायल हो जाते हैं तो कई बार उन्हें जान भी गंवानी पड़ती है। इसी से संबंधित एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। जिसके अनुसार सांप के काटने (Snake bite) या जंगली जानवरों के हमले से घायल या मौत होने पर मिलने वाले मुआवजा राशि की दरों को वन विभाग ने बढ़ा दिया है। सबसे खास बात तो यह है कि लोग अब सांप के द्वारा घर में कांटे जाने पर भी घायल, अपंग या मौत होने की स्थिति में मुआवजा (Compensation) क्लेम कर सकते हैं। वन विभाग द्वारा जारी मुआवजा राशि की नई दरों के अनुसार इस तरह की घटनाओं में किसी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को चार लाख रुपए की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है, जो अभी तक तीन लाख रुपए थी। इसके अतिरिक्त जंगली जानवरों द्वारा फसलों का नुक़सान होने पर गन्ने के लिए 25 हजार प्रति एकड़, धान, गेहूं, तिलहन के लिए 15 हजार प्रति एकड़ तथा शेष फसलों के लिए 8,000 प्रति एकड़ का प्रावधान नई मुआवजा दरों में किया गया है।
यह भी पढ़ें- चमोली आपदा: मृतक परिवार के परिजनों को केंद्र से 2 और राज्य सरकार से 4 लाख के मुआवजे का ऐलान
जंगली जानवरों द्वारा पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाने पर भी मिलेगा मुआवजा, वन विभाग ने अलग-अलग पशुओं के निर्धारित की अलग-अलग दरें:-
प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग ने मानव वन्यजीव संघर्ष में घायल, अपंग या मौत होने पर मुआवजे के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीसीसीएफ द्वारा सभी डीएफओ और पार्क निदेशकों को इसका पालन करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वन विभाग द्वारा नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सांप, हाथी, गुलदार, तेंदुआ, सुअर, भालू आदि जानवरों द्वारा यदि किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो उस व्यक्ति के मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर उसके परिजनों को वन विभाग द्वारा जारी नई मुआवजा दरों के अनुसार साधारण रूप से घायल होने पर 15 हजार, गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार, आंशिक रूप से विकलांग होने पर जहां 1 लाख का मुआवजा प्रभावित व्यक्तियों के परिजनों को प्रदान किया जाएगा वहीं व्यक्ति के पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख एवं मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह पशुओं की क्षति होने पर जहां गाय, भैंस के लिए 30 हजार, घोड़ा, खच्चर के लिए 40 हजार, बैल के लिए 25 हजार, बछड़े के लिए 16 हजार एवं बकरी,भेड़ के लिए 3 हजार रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।
