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Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand government released new Corona Guidelines for Uttarakhand marriage and other functions

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देहरादून

उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, वैवाहिक कार्यक्रमो में 100 लोग हो सकेंगे मौजूद

उत्तराखण्ड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस (Corona Guidelines), शादी-ब्याह (Uttarakhand marriage) के साथ ही घटाई गई सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों की संख्या..

पहाड़ से मैदान तक इन दिनों शादियों का सीजन जोरों से चल रहा है। लाकडाउन के कारण जिनकी शादी स्थगित हो गई थी उनके घर भी में भी इन दिनों शहनाई गूंज रही है। परंतु इसी बीच अभी-अभी राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। जहां राज्य सरकार ने न‌ई गाइडलाइंस (Corona Guidelines) जारी कर शादी-ब्याह (Uttarakhand marriage) में सम्मिलित होने वाले लोगों की अधिकतम सीमा को घटाकर 100 कर दिया है। जी हां.. राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी इस नई गाइडलाइंस के तहत अब अधिकतम 100 लोग ही शादी-समारोह में शामिल हो पाएंगे। अभी तक यह संख्या 200 थी। इसके साथ ही सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को दून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के साथ ही अपने डाक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। बता दें कि सरकार ने यह न‌ई गाइडलाइंस कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी की है।
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सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब इन नियमों का करना होगा कठोरता से पालन:-

1) एसओपी के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, वैवाहिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि आयोजन यदि हॉल में किए जाते हैं तो 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं, खुले मैदानों में आयोजन मैदान के क्षेत्र के हिसाब से होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अनुमति प्रदान करेगा। अभी तक यह संख्या 200 थी।
2) सिनेमा हॉल और थियेटर में भी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही एक बार में प्रवेश की अनुमति होगी।
3) गाइडलाइंस में रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) का अधिकार जिलाधिकारियों को देते हुए कहा गया है कि वे जरूरत महसूस करने पर नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। हालांकि कटेनमेंट जोन के बाहर लाकडाउन लगाने से पहले उन्हें राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
4) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही उन्हें पर वेबसाइट पर सभी जरूरी दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे।
5) दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे लोगों को जिन्होंने उत्तराखण्ड में प्रवेश से अधिकतम 96 घंटे की पहले आरटीपीसीआर, ट्रू नेट, सीबीनेट अथवा एंटीजन टेस्ट कराया है और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है तो उन्हें होम क्वारंटाइन से छूट होगी। हालांकि पर्यटकों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी।
6) बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। तथा कोरोना के लक्षण पाए जाने पर एंटीजन जांच की जाएगी।
7) गाइडलाइंस में क्वारंटीन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थात क्वारंटीन के नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे।

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