समूचे उत्तराखण्ड (Uttarakhand) में आगामी 29 जून तक जारी रहेगा सख्त कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew), मुख्य सचिव ने जारी किए विस्तारीकरण के आदेश (SOP)..
उत्तराखण्ड सरकार ने बीते 11 मई से समूचे प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू/ लाकडाउन को एक बार फिर आगामी एक सप्ताह तक विस्तारित कर दिया है। जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं हालांकि इस दौरान कोरोना कर्फ्यू में काफी ढील भी राज्य (uttarakhand) सरकार द्वारा दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew) अब आगामी 29 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। गाइडलाइंस (SOP) के अनुसार इस दौरान जहां दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री वाली दुकानों के साथ ही सरकारी सस्ता गल्ला, मिठाई और फूलों की दुकानें भी अब पहले की तरह रोजाना सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी वहीं राशन, किराना, जनरल स्टोर सहित सभी दुकानें भी अब हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी।
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आइए जानते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद:-
1) सरकार ने समूचे प्रदेश में लगाए सख्त कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में अब 29 जून की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लाकडाउन के समान कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
2) कोरोना कर्फ्यू/सख्त लाकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स,बाजार, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे।
3) इस दौरान फल, सब्जी, डेयरी, सरकारी सस्ता गल्ला आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानों के साथ ही मिठाई तथा फूलों की दुकानें रोज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुली रहेगी । जबकि राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानों को सप्ताह में पांच दिन 22, 23, 24, 25 एवं 21 जून को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
4) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
5) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
6) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी। 7) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
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8) आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सभी सरकारी तथा निजी कार्यालय भी 50 फीसदी कार्मिकों के साथ खुलेंगे।
9) शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि शादी समारोहों में सम्मिलित होने वाले लोगों के पास कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है।
10) होटल, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे तथा इन्हें होम डिलीवरी की छूट होगी।
11) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।
12) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
13) राज्य में चारधाम यात्रा का प्रथम चरण आगामी 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। हालांकि इस दौरान केवल रूद्रप्रयाग जनपद के निवासियों को केदारनाथ एवं चमोली जिले के निवासियों को बद्रीनाथ तथा उत्तरकाशी जिले के लोगों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री जाने की अनुमति होगी।