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Uttarakhand News: One week strict curfew DM ranjana rajguru issued order in Udhamsingh Nagar district

DM Ranjana Rajguru

उत्तराखण्ड

ऊधमसिंह नगर

अब ऊधमसिंह नगर जिले में भी लगा एक हफ्ते का सख्त कर्फ्यू, डीएम ने जारी किया आदेश

देहरादून और नैनीताल जिले के बाद अब ऊधमसिंह नगर जिले में लगा एक सप्ताह के लिए पूर्ण लाकडाउन, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश..

राज्य में कोरोना संक्रमण किस कदर फैलता जा रहा है इसका अंदाजा शासन-प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों से लगाया जा सकता है। राज्य के लगभग सभी मैदानी इलाकों में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लाकडाउन लगा दिया गया है। संपूर्ण लाकडाउन‌ की एक ऐसी ही खबर अब राज्य के ऊधमसिंह नगर जिले से सामने आ रही है जहां जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने आदेश जारी कर सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में एक सप्ताह के संपूर्ण लाकडाउन‌ की घोषणा कर दी है। यह संपूर्ण लाकडाउन‌ आगामी 3 म‌ई तक जारी रहेगा। बता दें कि इससे पहले राज्य के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल एवं चंपावत जिले के क‌ई शहरों में संपूर्ण लाकडाउन‌ की घोषणा संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा चुकी है।
यह भी पढ़ें- राज्य के सात शहरों में लगा एक हफ्ते का पूर्ण लाकडाउन, अच्छे से पढ़ लीजिए गाइडलाइन

एक सप्ताह के कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान उधमसिंह नगर जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में इन्हें मिलेगी छूट, इन पर रहेगा प्रतिबंध:

1) कोरोना कर्फ्यू/लाकडाउन के दौरान सभी निजी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा।
2) इस दौरान फल, सब्जी, राशन, डेयरी, बेकरी, बीज, कृषि यंत्र, रसायन एवं उर्वरक, कृषि निवेश केन्द्र आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें दोपहर बारह बजे तक खुली रहेगी।
3) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
4) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
5) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी।
6) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
7) पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
8) रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट होगी।
9) सभी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अति आवश्कीय सेवाओं से संबंधित दफ्तरों को इस दौरान पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा।
11) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें- बड़ी खबर: देहरादून में डीएम ने किया 3 मई तक लाकडाउन, अच्छे से पढ़ लीजिए गाइडलाइन

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