Uttarakhand covid guidelines: उत्तराखण्ड शासन ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइंस, हटाया गया नाईट कर्फ्यू, शादी समारोह और बाजारों के खोलने-बंद होने की समय-सीमा से भी हटा प्रतिबंध..
राज्य में कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे-धीरे कम होने लगा है। लगातार सामने आ रहे नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी का परिणाम बुधवार को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना की गाइडलाइंस में भी देखने को मिला है। जी हां.. उत्तराखण्ड शासन की ओर से इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है जिसमें जहां एक ओर नाईट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है वहीं समूचे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को एक मार्च से खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। इतना ही नहीं जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष आदि को शत-प्रतिशत संचालित करने की अनुमति भी शासन द्वारा जारी नई एसओपी में दी गई है। हालांकि इसमें अभी भी कुछ प्रतिबंध जारी रखे गए हैं जैसे स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क को आगामी 28 फरवरी तक बंद रखा गया है।
(Uttarakhand covid guidelines)
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शासन द्वारा जारी नई कोरोना गाइडलाइंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर:-
1) राज्य में स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क आगामी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे।
2) जिम, शापिंग मॉल, सिनेमा हाल, स्पा, सैलून, थियेटर, आडिटोरियम और सभा कक्ष पूरी (शत-प्रतिशत) क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।
3) राज्य में खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान में शत-प्रतिशत क्षमता के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति होगी।
4) सभी सामाजिक, खेल, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह गतिविधियों में व्यक्तियों के सम्मिलित होने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अर्थात ये सभी आयोजन स्थल शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
5) राजनीतिक रैली, धरना-प्रदर्शन पर 28 फरवरी तक पाबंदियां जारी रहेंगी।
6) होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे भी शत-प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे।
7) राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एक मार्च से खुलेंगे।
8) सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
9) नाईट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है।
10) बाजारों के खुलने के समय पर लगाएं गए सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
(Uttarakhand covid guidelines)
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