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Uttarakhand news: Now only 50 percent people will be able to participate in marriage new corona guideline. Uttarakhand marriage corona guidelines.

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उत्तराखंड: शादी समारोह के लिए जारी हुई न‌ई SOP अच्छे से पढ़ लीजिए नियम

Uttarakhand Marriage Guidelines: शादी समारोह एवं शव यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोगों पर भी पड़ेगा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आगामी दस दिनों के लिए विस्तारित की गई गाइडलाइंस का असर, क्षमता के केवल 50 फीसदी लोगों को ही सम्मिलित होने की अनुमति..

राज्य में एक बार फिर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिसे देखते हुए अन्य राज्यों की तरह उत्तराखण्ड में भी कोरोना की तीसरी लहर की आंशका जताई जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बीते 7 जनवरी को न‌ई गाइडलाइंस जारी कर सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए थे। जिसे सोमवार को आगामी 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
(Uttarakhand Marriage Guidelines)
यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड सरकार ने बढ़ाया बाजार खुलने और बंद होने का समय, अच्छे से पढ़ लीजिए नियम

बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा 11 फरवरी तक विस्तारित की गई गाइडलाइंस के अनुसार विवाह समारोह में अब केवल 50 फीसदी क्षमता के अनुसार ही लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। अर्थात जिस मेरिज हाल, या वैवाहिक स्थल में 100 लोगों के मौजूद रहने की क्षमता होगी वहां अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे। इसके साथ ही शव यात्रा या विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। ‌
(Uttarakhand Marriage Guidelines)

यह भी पढ़ें- अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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