दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए फिर जरूरी हुआ कोराना नेगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative Report) लाना, फिलहाल 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जारी हुआ आदेश..
देश के अन्य राज्यों की तरह ही उत्तराखण्ड में भी कोरोना एक बार फिर धीरे-धीरे अपने पांव पसारने लगा है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से राज्यवासियों को बचाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने अब एक बार फिर दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अधिकतम 72 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative Report) अनिवार्य कर दी है। राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम आगामी 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को अपने साथ अधिकतम 72 घंटे पुरानी कोरोना निगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। उत्तराखण्ड शासन ने यह निर्णय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद लिया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों के प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, बस स्टेशन और सीमा की चौकियों पर रैंडम परीक्षण और टेस्टिंग पर की जाए। इतना ही नहीं किसी के पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन को अब तक के जारी आदेशों के तहत कार्यवाही करने को भी कहा गया है, जिनमें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना एवं क्वारंटीन करना भी शामिल है।
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