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Uttarakhand Education Department's new transfer policy teacher will have to give 11 and a half years service on the mountains

उत्तराखण्ड

देहरादून

उत्तराखंड शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति शिक्षकों को साढ़े 11 साल देनी होगी पहाड़ों पर सेवा

Uttarakhand teacher transfer policy: उत्तराखंड के शिक्षकों के लिए तैयार की गई नई तबादला नीति 1 जनवरी से होगी लागू

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से नई तबादला नीति तैयार कर दी गई है । बता दें कि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी द्वारा तैयार की गई नई तबादला नीति का ड्राफ्ट राज्य सरकार को भेज दिया गया है। बताते चलें कि इस तबादला नीति के अंतर्गत 150 अंकों में सर्वाधिक अंक पाने वाले शिक्षक का दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में तबादला होगा। वही सबसे कम अंक पाने वाले शिक्षको को दुर्गम क्षेत्र में जाना होगा।पहाड़ी क्षेत्रो के दुर्गम विद्यालयों में 11 साल छह महीने सेवाएं देने के पश्चात शिक्षक सुगम क्षेत्र के विद्यालय मे तबादले का पात्र होगा। शिक्षक की अधिकतम सेवा अवधि 35 साल मानते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उनका हर जोन में दो से पांच वर्ष सेवा देना अनिवार्य होगा।
पर्वतीय जोन में शिक्षक की एक साल की अवधि को दो साल, पौने दो साल, डेढ़ साल और सवा साल के बराबर ही मानी जाएगी। इससे शिक्षक साढ़े 11 साल में तबादले के पात्र होंगे। बताते चले कि यह अवधि पहले 23 साल थी। वही मैदानी क्षेत्रो में प्रत्येक शिक्षक को अधिकतम 12 साल सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही तैयार की गई तबादले रिपोर्ट में उन उम्रदराज शिक्षकों को राहत मिलेगी जिनकी आयु 31 मार्च को 55 साल या उससे अधिक होगी। अटल स्कूल, डायट,एससीईआरटी, सीमेट,निदेशालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले भी इसी नीति के तहत करे जाएंगे। नीति के अंतर्गत राज्य को आठ जोन में बांटा गया है।( Uttarakhand teacher transfer policy)
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बता दे तबादला प्रक्रिया एक जनवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तबादले नीति के अंतर्गत 150 अंक तय किए गए हैं। जिसमे 60 अंक उम्र के लिए तय किए गए है। माध्यमिक शिक्षकों के बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन, व्यायाम शिक्षक के लिए छात्रों के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन, बेसिक शिक्षकों को छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए 20-20 अंक तय किए गए है।तबादला नीति के तहत 40 साल से अधिक आयु की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को 10 अंक तथा 50 साल से अधिक आयु के पुरुष शिक्षक को भी 10 अंक की छूट दी जाएगी । वही इसके साथ ही सेना, पैरामिलिट्री फोर्स में प्रदेश से बाहर तैनात या पति या पत्नी, राज्य सरकार के विभाग, निगम आदि में कार्यरत दंपति को भी 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ही जो पति-पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत है उन्हे 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जाएगी।तबादला नीति के अंतर्गत दिव्यांग शिक्षक को अधिकतम 20 अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसी तरह दिव्यांग, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के अभिभावक जो कि शिक्षक होंगे उनको 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा।

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