उत्तराखण्ड बुलेटिन
उत्तराखंड में होगी 316 पदों पर वन आरक्षी ( फोरेस्ट गार्ड) भर्ती जानिए प्रकिया….
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uttarakhand van arakshi bharti: हाई कोर्ट याचिका के आधार पर 1 दरोगा भर्ती परीक्षा में 105 पदों की सीधी भर्ती तथा 211 पदों को पदोन्नति से भरने के दिये आदेश
नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को वन दरोगा भर्ती मामले में सुनवाई होने के पश्चात 316 पदों में से 105 पदों की सीधी भर्ती तथा 211 पदो को पदोन्नति से भरने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद वन आरक्षियों के वन दरोगा बनने तथा सीधी भर्ती से नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। बता दे कि मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की के समक्ष इस मामले की सुनवाई की गई। वन आरक्षी / वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि सरकार वन दरोगा के 316 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरना चाहती है।(uttarakhand van arakshi bharti )
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ऐसा करने से इससे वन आरक्षियों को पदोन्नति का अवसर प्राप्त नही होगा। याचिका मे यह भी बताया गया कि पूर्व में वन दरोगा के पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते थे।लेकिन सरकार द्वारा वर्ष 2018 मे नियमावली में संशोधन कर इस पद को सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया गया था।जिस कारण पहले से काम कर रहे वन कर्मचारियों के अधिकारों का हनन होने लगा। वही दर्ज की गई याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व से कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
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