Uttarakhand lockdown: चारों जनपदों में आज से दो दिवसीय पूर्ण लाकडाउन, चारों जनपदों की सभी सीमाएं भी होंगी सील..
राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शनिवार और रविवार को प्रदेश के चारों मैदानी जिलों में लाकडाउन का फैसला लिया है। यह दो दिवसीय पूर्ण लाकडाउन (Uttarakhand lockdown) आज से ही लागू होगा। बीती शाम इस संबंध में गाइडलाइन जारी हो गई है। शुक्रवार शाम को राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी इस गाइडलाइन में कहा गया है पूर्ण लाकडाउन केवल उन्हीं जिलों में लागू होगा जहां पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। इन जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले के साथ ही नैनीताल भी शामिल हैं। बता दें कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण इन चारों ही जनपदों के कई इलाके, कालोनियों शासन-प्रशासन द्वारा पहले ही सील किए गए हैं। उधमसिंह नगर जिले के तो तीन प्रमुख शहरों रूद्रपुर, बाजपुर एवं काशीपुर में पहले से ही लाकडाउन (Uttarakhand lockdown) लागू हैं। ऐसे में राज्य सरकार का यह फैसला निश्चित ही कोरोना की चैन को तोड़कर बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने में कामयाब होगा। सरकार ने चारों जनपदों के लोगों से लाकडाउन के दौरान सहयोग की अपील करते हुए आवश्यक परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अपील की है।
यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड कोरोना वाइरस अपडेट: आज सामने आए 120 नए केस, कुल आंकड़े पहुंचे सीधे 4100 पार
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये रहेगा बंद और इन्हें मिलेगी लाकडाउन से पूरी छूट :-
1) यह दो दिवसीय लाकडाउन केवल देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर तथा नैनीताल जिले में लागू होगा। अर्थात प्रदेश के अन्य 9 जिलों में रोज की तरह ही सामान्य स्थिति बनी रहेगी।
2) चारों ही जनपदों में बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे।
3) शापिंग मॉल्स पर भी यह दो दिवसीय पूर्ण लाकडाउन लागू होगा।
4) लाकडाउन के दौरान चारों जनपदों की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी।
5) इस दौरान सभी सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे।
6) सड़क, ट्रेन और हवाई सेवाओं पर इस लाकडाउन का कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि इस दौरान चारों ही जनपदों में आटो, विक्रम तथा सिटी बस के संचालन पर रोक होगी।
5) चारों जनपदों में सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों यथा- मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें तथा सब्जी की दुकानें भी पूरी तरह खुली रहेगी।
6) इस लाकडाउन में सरकार ने शराब और होटलों को भी आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है। लिहाजा दो दिवसीय लाकडाउन के दौरान शराब की सभी दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट चारों ही जनपदों में खुले रहेंगे।
7) चारों जनपदों के अंतर्गत हो रहे सरकारी तथा प्राइवेट निर्माण कार्यों में भी लाकडाउन के नियम लागू नहीं होंगे।
8) चारों जनपदों में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां- कंपनियां, फैक्ट्रियां बिना किसी शर्तों के रोज की तरह संचालित होती रहेंगी।
9) लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
10) राज्य के अन्य नौ जनपदों में यह दो दिवसीय लॉकडाउन प्रभावी नहीं रहेगा। यहां रोज की तरह हर गतिविधि चलती रहेंगी। अर्थात यहां सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, वाहन आदि सब कुछ रोज की तरह ही संचालित होंगे।
यह भी पढ़ें- उत्तराखण्ड : पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि सिर्फ चार जिलों में होगा दो दिवसीय लॉकडाउन, आदेश जारी