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Uttarakhand news: people coming from outside states to Uttarakhand have a week home quarantine.

Coronavirus In Uttarakhand

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, जरूरी हुआ एक हफ्ते क्वारंटीन होना

दूसरे राज्यों से उत्तराखंड (Uttarakhand) आने वाले लोगों को होना पड़ेगा एक हफ्ते होम क्वारंटीन (Home quarantine), उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

समूचे देश में वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर अपना कहर बरपा रही है।‌ ऐसे में प्रवासियों का दूसरे राज्यों में उत्तराखंड (Uttarakhand) आना जारी है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहे लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य के ऊधमसिंह नगर जिले से आ रही है जहां जिले के एस‌एसपी डीएस कुंवर ने नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अब एक सप्ताह तक अनिवार्य रूप से होम क्वारंटीन (Home quarantine) होना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस शासन द्वारा निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन कराएगी एवं नियमों का उल्लघंन करने पर केस भी दर्ज किया जाएगा। बता दें कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद उत्तराखण्ड आने वाले लोगों की बार्डर पर अनिवार्य रूप से कोरोना की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। जिसकी रिपोर्ट तीन दिन बाद आ रही है परन्तु तब तक दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों शादी-पार्टी या सामाजिक स्थलों पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का डर बना हुआ है। इसी कारण एस‌एसपी ने यह नया आदेश जारी किया है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार ऊधमसिंह नगर जिले के एस‌एसपी डीएस कुंवर ने बाहरी राज्यों से ऊधमसिंह जिले में आने वाले लोगों के संदर्भ में नया आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को एक हफ्ते तक होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग अभी भी कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जिले में भी कोरोना संक्रमण के बड़े स्तर पर फैलने से इंकार नहीं किया जा सकता। होम क्वारंटीन का आदेश जारी होने के बाद उन्होंने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से खुद भी अपील की है कि बाहरी राज्यों से आने पर लोग खुद ही सात दिन तक होम क्वारंटीन रहें और इसके बाद डॉक्टर से कोरोना की दोबारा जांच करा लें। अन्यथा की दृष्टि में होम क्वारंटीन नहीं होने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

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