समूचे उत्तराखण्ड (Uttarakhand) में 11 मई से 18 मई तक जारी रहेगा पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) के समान सख्त कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew), मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश..
बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने अब आगामी 11 मई से 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि अभी तक जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, पिछले बार राज्य सरकार ने राज्य (Uttarakhand) के तीन जिलों देहरादून, हरीद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में ही राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया था। पूर्ण लाकडाउन (Lockdown) के समान इस सख्त कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew) की गाइडलाइन बीती शाम राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने जारी की। जिसमें कहा गया है कि 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह बजे तक प्रदेशभर में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान सोमवार को आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें जहां दोपहर एक बजे तक खुलेंगी वहीं मंगलवार से केवल दूध सब्जी की दुकानें ही सुबह सात बजे से दस बजे तक खुलेंगी। हालांकि इस दौरान सस्ता गल्ला दुकान, राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानों को 14 मई को सात बजे से 12 बजे तक खोलने की अनुमति सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में दी गई है।
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आइए जानते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद:-
1) समूचे प्रदेश में आगामी 11 मई की सुबह 6 बजे से 18 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लाकडाउन के समान कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
2) कोरोना कर्फ्यू/सख्त लाकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स,बाजार, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे।
3) इस दौरान फल, सब्जी, डेयरी, आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें रोज सुबह दस बजे तक खुली रहेगी । जबकि सस्ता गल्ला दुकान, राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानों को केवल 14 मई को सात बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
4) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
5) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
6) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी। 7) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
8) आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
9) शादी समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
10) रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की छूट होगी।
11) सभी गैर सरकारी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अति आवश्कीय सेवाओं से संबंधित दफ्तरों को इस दौरान पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा।
12) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।
13) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
14)प्रवासियों को वापस लौटने पर गांवों में बने क्वारंटीन सेंटरों में सात दिन तक रहना होगा। जिसका सारा खर्चा सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा।
15) इसके अतिरिक्त सभी मैदानी जनपदों देहरादून, ऊधमसिंह नगर,हरिद्वार,पौड़ी और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।