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Uttarakhand news today: Dhami govt' increased the minimum wage of company workers uttarakhand minimum wages
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand news today)

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Uttarakhand news today: धामी सरकार की सौगात बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन

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Uttarakhand news today: लाखों श्रमिकों को धामी सरकार की सौगात, न्यूनतम वेतन बढ़ा, 20 साल बाद मिली बड़ी राहत

Uttarakhand news today: Dhami govt’ increased the minimum wage of company workers uttarakhand minimum wages: उत्तराखंड के उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों समेत निजी और अनुसूचित संस्थाओं के तीन लाख से अधिक श्रमिकों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जी हां दरअसल धामी सरकार ने उद्योग इंजीनियरिंग इकाइयों के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 साल बाद पुनरीक्षित किया है, वहीं निजी और अनुसूचित संस्थाओं के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण के बाद वीडीए 518 रुपए कर दिया गया है।

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बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद 50 या उससे अधिक श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें तय कर दी गई है। यह दरे 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस पर सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि इंजीनियरिंग इकाइयों में वेतन पुनरीक्षण का मामला पिछले 20 सालों से लंबित था।

मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन की कार्यवाही जारी (Uttarakhand news today) 

सचिव श्रम की अध्यक्षता में एक त्रिदलिय समिति का गठन किया गया था, जिसमें सरकार नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। 27 अप्रैल 2026 को बैठक हुई जिसमें सभी पक्षों की सहमति के बाद राज्यपाल ने नई मजदूरी दरो को मंजूरी देते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की मंजूरी संहिता 2019 प्रभावी कर दी गई है। मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन की कार्यवाही चल रही है। बताते चले श्रेणी- नया वेतन (वीडीए सहित) अकुशल- 13,800,अर्धकुशल- 15,000 कुशल- 16,900 इतना किया गया है।

निजी प्रतिष्ठानों के श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढा (Uttarakhand news today: Dhami govt’ increased the minimum wage) 

बताते चले निजी संस्थानो के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 15 मार्च 2024 को घोषित किया जा चुका है। प्रदेश के 1 लाख या अधिक आबादी वाले नगरों में अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 12,539 अर्ध कुशल का 13,280 रुपये, कुशल का 14,023 रुपये, लिपिकीय वर्ग में श्रेणी एक का 15,275 रुपये, श्रेणी दो का 14,340 रुपये किया गया था।

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प्रदेश के शेष भागों में प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी का वेतन

प्रदेश के शेष भागों में प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी अकुशल के लिए 12,391 रुपये, अर्धकुशल के लिए 13,110 रुपये, कुशल के लिए 13,838 रुपये, लिपिक वर्ग में श्रेणी-एक का 15,035 रुपये और श्रेणी दो का 14,139 रुपये तय किया गया था। इस बीच, श्रमायुक्त प्रकाश चंद्र दुमका ने इन 57 अनुसूचित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की घोषणा कर दी है। बताते चले यह दरे भी 1 अप्रैल से लागू होंगी।

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