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उत्तराखंड में अब तीन बच्चे वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, जानिए पूरा प्रावधान…
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Uttarakhand Panchayat elections 2025 : तीन बच्चे वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार की ओर से बड़ी राहत, जानें क्या है प्रावधान…
Uttarakhand Panchayat elections 2025 : उत्तराखंड में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही है जिसके चलते लोग पंचायत चुनाव की तिथियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हालांकि अभी तक चुनाव की तिथि को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई है। लेकिन इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सरकार ने तीन बच्चों वाले नियमों में लोगों को राहत दी है। जी हाँ यानी तीन बच्चे वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन नियम के आधार पर 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे वाले माता-पिता पर यह नियम लागू नहीं होगा जिसके तहत वह पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के हकदार नहीं माने जाएंगे।
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बता दें वर्ष 2019 में सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था जो चुनाव से पहले लगाया गया था। उस वक्त बच्चा पैदा हुआ हो या उससे पहले दोनों पर प्रतिबंध रखा गया था जिसे लेकर लोगों ने जमकर विरोध भी किया। इसके साथ ही लंबे समय से चुनाव की तैयारी धरी की धरी रह गई वहीं लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। जिसका परिणाम यह रहा की लोगों ने बाहर से अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाया और कई स्तर पर आक्रोश भी देखने को मिला जैसे तैसे लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई और करीब 6 साल के बाद सरकार ने इस फैसले पर बड़ी राहत दी है जिसके कारण नियमों में थोड़ा छुट दी गई है । सरकार इसका अध्यादेश लाई जिसकी अधिसूचना बीते शुक्रवार को जारी कर दी गई है। अब ऐसे में यह तो तय है कि नियमों के अनुसार तीन बच्चों के माता-पिता भी पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी पेश करने वाले हैं।
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