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Uttarakhand UPNL samvida news: उपनल कर्मचारियों को अब मिलेंगे 27 अवकाश और भत्ते
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Uttarakhand UPNL samvida news: उपनल कर्मियों को राहत, अब नियुक्ति पूर्णत अस्थाई नहीं, उपनलकर्मियों का नया अनुबंध पत्र
Uttarakhand UPNL samvida news: UPNL employees will now get 27 holidays and equal pay allowances uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है ,जिसके चलते अब उनकी नियुक्ति पूरी तरह से अस्थाई नहीं होगी। अस्थाई के बजाय उन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा, जिसमें पूर्व की भांति अब उन्हे विभाग जब चाहें तब नौकरी से नही निकाल पाएगा। कार्मिक विभाग ने बीते मंगलवार को नए अनुबंध पत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। बताते चलें सरकार का यह फैसला उपनल कर्मचारियों के हित मे लिया गया है।
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बता दें अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से सभी प्रमुख सचिव, सचिव, मंडलायुक्त, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, जिलाधिकारियों को उपनलकर्मियों के लिए नए अनुबंध पत्र का प्रारूप भेजा गया। बीते 3 फरवरी को जारी हुए अनुबंध पत्र के मुकाबले इसमें कई संशोधन किए गए हैं। इसमें कार्मिक के मानदेय में महंगाई भत्ता पूर्व की भांति शामिल होगा लेकिन ग्रेच्युटी को भी इसमें जोड़ा गया है।
विभाग की नहीं चलेगी मनमर्जी (upnl Employees news today)
अभी तक विभाग जब चाहे अपने मनमर्जी से UPNL कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर सकता था, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं है। कार्मिकों को वैसे तो समान कार्य समान वेतन देने की तैयारी है, मगर नए अनुबंध पत्र में पूर्व की भांति 12 आकस्मिक अवकाश और 15 उपार्जित अवकाश ही रखे गए हैं। उपार्जित अवकाश अगले कैलेंडर वर्ष में अग्रसारित नहीं किए जाएंगे।
हर साल अनुबंध होगा विस्तारित (Uttarakhand upnl Employees latest news)
11 माह में अनुबंध नवीनीकरण के बजाय हर साल अनुबंध विस्तारित किया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत उपनल संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद कवि ने नए अनुबंध पर कहा की इसमें अभी मेडिकल बोनस का उल्लेख नहीं है। लेकिन ये कब लागू होगा इसे जल्द स्पष्ट किया जाएगा।
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उपनल कर्मियों को राहत, अपराधिक कृत्य के मुकदमे पर नहीं जाएगी नौकरी (Uttarakhand UPNL samvida news)
यदि उपनल कर्मचारी सेवा के दौरान किसी समय कदाचार या किसी अपराधिक घटना में दोषी पाए जाते हैं ,तो उनके विरुद्ध विधिक उपकरणों के अनुसार नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। दोषी सिद्ध होने पर ही उन्हें कार्य मुक्त किया जाएगा। बताते चले पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था मगर अब इस प्रावधान को भी नए नियमों में जोड़ा गया है।
