नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी, समूचे उत्तराखण्ड में आगामी 22 जून तक जारी रहेगा सख्त कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew), मुख्य सचिव ने जारी किए विस्तारीकरण के आदेश, 22 जून से होगी अनलाक की शुरुआत..
उत्तराखण्ड सरकार ने बीते 11 मई से समूचे प्रदेश में लगाए गए कोरोना कर्फ्यू/ लाकडाउन को एक बार फिर आगामी एक सप्ताह तक विस्तारित कर दिया है। जिसके आदेश भी जारी हो चुके हैं। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी नई गाइडलाइंस (New Guideline) के अनुसार राज्य में कोरोना कर्फ्यू (Covid curfew) अब आगामी 22 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान दूध, सब्जी आदि आवश्यक सामग्री वाली दुकानों के साथ ही जहां मिठाई और फूलों की दुकानें भी अब रोजाना सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी वहीं सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें भी अब भी अब रोज खुलेगी इसके अतिरिक्त राशन, किराना, जनरल स्टोर आदि की दुकानें 16, 18 एवं 21 जून को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेगी। उधर दूसरी ओर सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक 22 जून से राज्य में अनलाक की शुरुआत होगी।
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आइए जानते हैं सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद:-
1) सरकार ने समूचे प्रदेश में लगाए सख्त कोरोना कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में अब 22 जून की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लाकडाउन के समान कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
2) कोरोना कर्फ्यू/सख्त लाकडाउन के दौरान सिनेमा हॉल,शापिँग मॉल,मार्केट कांपलेक्स,बाजार, जिम, खेल परिसर,स्टेडियम,खेल के मैदान, पार्क, थियेटर,ऑडिटर, सभागार आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे।
3) इस दौरान फल, सब्जी, डेयरी, सरकारी सस्ता गल्ला आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानों के साथ ही मिठाई तथा फूलों की दुकानें रोज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुली रहेगी । जबकि राशन की दुकानें, किराना आदि की दुकानों को सप्ताह में तीन दिन 16, 18 एवं 21 जून को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
4) पेट्रोल पंप, दवाई की दुकानों को 24 घंटे संचालित होने की अनुमति होगी।
5) आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही सड़कों में संचालित होने की अनुमति होगी।
6) हवाई जहाज, ट्रेन, और बस से सफर करने वाले यात्रियों को आवाजाही करने की छूट रहेगी। 7) सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, औद्योगिक इकाइयों के वाहनों तथा कर्मचारियों को आवाजाही की छूट होगी।
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8) आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक समयानुसार खुले रहेंगे।
9) शादी समारोह और अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि शादी समारोहों में सम्मिलित होने वाले लोगों के पास कोरोना की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना आवश्यक है।
10) रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की छूट होगी।
11) सभी गैर सरकारी कार्यालय इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि अति आश्कीय सेवाओं से संबंधित दफ्तरों को इस दौरान पूर्व की भांति संचालित किया जाएगा।
12) टीकाकरण, कोरोना जांच एवं उपचार के लिए चिकित्सालय जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को इस दौरान छूट मिलेगी। हालांकि उन्हें इसका प्रमाण पुलिसकर्मियों को दिखाना पड़ सकता है।
13) दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी, जिसके लिए देहरादून स्मार्ट सिटी के वेबपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।