कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जारी की नई विस्तारित गाइडलाइंस, अब सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें (Uttarakhand Market)..
राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने 11 फरवरी तक विस्तारित नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिसके तहत जहां एक ओर समूचे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की अवधि को दो घंटे कम कर दिया है वहीं दुकानों को खोलने के समय में भी दो घंटे की बढ़ोत्तरी की गई है। जी हां.. राज्य सरकार द्वारा आज जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक समूचे प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी बाजार जाने के लिए लोगों पर लगाए गए हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा सोमवार शाम को जारी की गई विस्तारित गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेश की सभी दुकानें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगी। विदित हो कि अभी तक जहां प्रदेश में रात दस बजे से सुबह छः बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था वहीं दुकानों को खोलने का समय भी सुबह छः बजे से दस बजे तक ही नियत किया गया था।
(Uttarakhand Market)
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इतना ही नहीं होटल रेस्टोरेंट और ढाबें भी अब केवल 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। सार्वजनिक स्थानों के साथ ही बाजार आदि स्थानों पर जाने के लिए लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बाजार में सामाजिक दूरी का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके लिए ग्राहकों के साथ ही दुकानदारों की ओर से भी अपनी दुकान के आगे खड़े ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में ग्राहकों के साथ ही दुकानदारों पर भी कोरोना महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती हैं।
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