लाॅकडाउन3.0 में कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ रहेगी सख्त पाबंदी, गाइडलाइंस हुई जारी
ग्रीन जोन में राज्यों के वह जिले सम्मिलित हैं जहां या तो अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया या फिर पिछले 21 दिनों में संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इन जनपदों में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी। यहां बस, टेक्सी आदि भी एक ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिलों में चलाई जा सकती है लेकिन ऐसे वाहनों में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता का पचास फीसदी ही रखनी होगी। यहां सभी प्रकार की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी यहां तक कि ग्रीन जोन में पान और शराब की दुकान भी खुलेगी। हालांकि यहां भी स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे तथा धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों पर भी पहले की तरह प्रतिबंधित होंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी नियमों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क आदि का भी पहले की तरह ही पालन करना होगा।
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