लाॅकडाउन3.0 में कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ रहेगी सख्त पाबंदी, गाइडलाइंस हुई जारी
लाॅकडाउन-3 (lockdown3.0) के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, रेड जोन में पहले की तरह जारी रहेगी सारी पाबंदियां, ग्रीन जोन में मिलेगी ज्यादा छूट..
गृहमंत्रालय ने देशव्यापी लाॅकडाउन को दो सप्ताह बढ़ाने का ऐलान करने के साथ ही इस विस्तारित लाॅकडाउन-3 (lockdown3.0) के लिए दिशानिर्देशों का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि लाॅकडाउन-3 (lockdown3.0) में भी जनता को सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा को बनाए गए नियमों सामाजिक दूरी, मास्क आदि का पूर्णतया पालन करना पड़ेगा परंतु इस लाॅकडाउन के दौरान ग्रीन तथा आरेंज जोन में अब तक दी जा रही छूट को भी बढ़ा दिया गया है। एक तरफ से ग्रीन जोन में तो सभी आर्थिक गतिविधियों को सशर्त संचालित करने की अनुमति गृहमंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को दे दी गई है। इन जिलों में अब न सिर्फ यातायात के साधन बस, टेक्सी आदि क्षमता से 50 फीसदी यात्रियों के साथ संचालित की जा सकती है अपितु सरकारी कार्यालय, पान की दुकान, नाई तथा शराब की दुकान खोलने को भी सरकार ने अनुमति दे दी है। बशर्ते कि दुकानदार और ग्राहक सामाजिक दूरी का पूर्णतया पालन करें। इसके साथ ही राज्य सरकारों को यह भी अनुमति होगी कि वह गृहमंत्रालय की ओर से दी इन राहतों में भौगोलिक स्थिति के अनुसार कटौती कर सकती हैं।
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ग्रीन जोन में मिलेगी ये राहत, आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की होगी सशर्त अनुमति:-
ग्रीन जोन में राज्यों के वह जिले सम्मिलित हैं जहां या तो अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया या फिर पिछले 21 दिनों में संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इन जनपदों में सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति होगी। यहां बस, टेक्सी आदि भी एक ग्रीन जोन वाले जिले से दूसरे ग्रीन जोन वाले जिलों में चलाई जा सकती है लेकिन ऐसे वाहनों में यात्रियों की संख्या वाहन की कुल क्षमता का पचास फीसदी ही रखनी होगी। यहां सभी प्रकार की दुकानों को भी खोलने की अनुमति होगी यहां तक कि ग्रीन जोन में पान और शराब की दुकान भी खुलेगी। हालांकि यहां भी स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे तथा धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों पर भी पहले की तरह प्रतिबंधित होंगे। इसके साथ ही सरकार द्वारा कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी नियमों जैसे सामाजिक दूरी, मास्क आदि का भी पहले की तरह ही पालन करना होगा।
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