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Image : सांकेतिक फोटो ( Upnl news today highcourt)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

UPNL news today highcourt: उपनल नियमितीकरण मामला सचिव कार्मिक तलब

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Upnl news today highcourt: उपनल कर्मचारियों का मामला गरमाया: हाईकोर्ट सख्त, कार्मिक सचिव को किया तलब

[High Court News | Government Jobs Regularization | Uttarakhand Employees| UPNL news today Update]

Upnl news today highcourt summon decision 2026 uttarakhand live update breaking hindi samachar: नैनीताल हाईकोर्ट से सामने आए एक अहम घटनाक्रम ने उपनल कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दे को फिर सुर्खियों में ला दिया है। उपनल कर्मियों के विनियमितीकरण को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जिससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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[Court Hearing Update | Contempt Case India | Uttarakhand High Court]

उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ में न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्मिक सचिव शैलेश बगौली को 20 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया, जब कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक उनका पालन नहीं हुआ है।

[UPNL Employees Issue | Equal Pay Policy | Government Policy India]

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 नवंबर 2018 को खंडपीठ ने उपनल कर्मियों को नियमित करने, महंगाई भत्ता देने और वेतन से जीएसटी कटौती पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद इन आदेशों को धरातल पर लागू नहीं किया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

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[Supreme Court Update | Employee Rights India | Legal Action News]

कर्मचारी संघ ने यह भी आरोप लगाया कि एक तरफ उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही, वहीं दूसरी ओर नियमित पदों पर नई भर्तियां जारी हैं। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मियों को अब भी अपने अधिकारों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है।

[Government Response | Salary Structure India | Policy Implementation]

वहीं, राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में यह पक्ष रखा गया कि कैबिनेट उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2018 को आधार वर्ष मानते हुए विभागों और कर्मचारियों के बीच अनुबंध व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर कर्मचारी संगठनों ने असहमति जताई है।

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[Legal Impact Analysis | Employment Law India | Uttarakhand News]

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट स्थिति जानने के लिए कार्मिक सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। माना जा रहा है कि 20 अप्रैल की सुनवाई इस मामले में निर्णायक दिशा तय कर सकती है। फिलहाल, हजारों उपनल कर्मियों की निगाहें अब कोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं, जो उनके भविष्य का रास्ता तय करेगा।

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