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Uttarakhand breaking news: उत्तराखंड में पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर नए वाहन पर 50% की छूट
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Uttarakhand vehicle offer: प्रदेश मे पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर नए वाहन मे 50% तक की भारी छूट, आदेश जारी
Uttarakhand vehicle offer breaking news today: उत्तराखंड में पुराने वाहनों को लेकर कैबिनेट के निर्णय में एक अहम फैसला लिया गया, जिसके तहत पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद यदि आप उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदते हैं तो मोटर व्हीकल टैक्स में 15 से 50 फ़ीसदी तक छूट दी जाएगी। जबकि पुराने वाहनो को सड़क से हटाने और नए पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है। 10 दिसंबर 2025 को कैबिनेट में लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले की नई व्यवस्था की अधिसूचना परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत द्वारा जारी कर दी गई है।
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आपको जानकारी देते चले पिछले लंबे समय से स्क्रैप छूट को लागू करने की प्रक्रिया चल रही थी। जिस पर वित्त विभाग के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से विशेष सहायता पाने में लाभ मिलने की बात कही गई। केन्द्र सरकार विभिन्न सेक्टरों में नए सुधार करने वाले राज्यों को पूंजीगत सहायता के तहत प्रोत्साहन राशि देती है। परिवहन विभाग के इस फैसले से राज्य करीब 50 करोड रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि पाने का हकदार हो गया है।
अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा स्क्रैप का सर्टिफिकेट ( Uttarakhand news today)
बताते चले टैक्स छूट की सुविधा किसी भी पंजीकृत वाहन को स्क्रैप कराने पर मिलेगी यानी पुराने वाहन को कबाड़ घोषित करते हुए किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर वाहन को नष्ट कराना होगा। स्क्रेपिंग के बाद केंद्र से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा वही वाहन मालिक अपने स्क्रैप किए गए वाहन की श्रेणी का नया वाहन खरीदने पर टैक्स छूट का हकदार होगा। यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में 8 वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में 15 वर्ष तक मान्य होगी। वाहन मालिक को स्क्रेपिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
वर्तमान टैक्स स्लैब ( Uttarakhand Tax slabs)
राज्य में ₹50,000 तक के दोपहिया वाहन पर मूल्य का 7% ,50000 से ज्यादा लेकिन ₹100000 तक के दोपहिया वाहनों पर मूल्य का 8% और एक लाख से अधिक कीमत वाले वाहन पर 9% टैक्स लगता है। दोपहिया से पांच लाख रुपए तक के वाहन पर मूल्य 8% 5 से 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 9% और 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के वाहन पर मूल्य का 10% टैक्स लगता है।
जानें किस वाहन मे मिलेगी कितनी छूट ( Uttarakhand Vehicle news)
०निजी वाहन जैसे कार आदि पर मोटरयान कर में 25 प्रतिशत छूट।
०कामर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
०बीएस-1 और बीएस-2 श्रेणी के सभी वाहनों को टैक्स में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
०अभी 10 लाख रुपये तक के वाहन का रजिस्ट्रेशन टैक्स 90 हजार रुपये है। अब विभिन्न श्रेणियों में 10,800 से लेकर 45 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।
०दस लाख रुपये से महंगे वाहनों पर टैक्स 10 प्रतिशत होगा।
०20 लाख से ज्यादा कीमत के वाहनों पर 15, 25 और 50 प्रतिशत की तीन श्रेणियों में 30 हजार से एक लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। यह क्रम वाहन की कीमत के अनुसार बढ़ता रहेगा।
