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Uttarakhand chamoli marriage alcohol ban: in randoli village gairsain broken rules 25 thousand fine
फोटो सोशल मीडिया chamoli marriage alcohol ban

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Chamoli marriage alcohol ban: गैरसैंण शादी में शराब बैन, पीने पिलाने पर 25 हजार का जुर्माना

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Uttarakhand chamoli marriage alcohol ban: in randoli village gairsain broken rules 25 thousand fine: रंडोली गांव ने पेश की मिसाल: शादी-ब्याह और धार्मिक आयोजनों में शराब पूरी तरह प्रतिबंधित, उल्लंघन पर 25 हजार का जुर्माना

Uttarakhand chamoli marriage alcohol ban: in randoli village gairsain broken rules 25 thousand fine: उत्तराखण्ड के चमोली जिले के गैरसैंण विकासखंड स्थित रंडोली गांव ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है। गांव की खुली बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी समारोह या धार्मिक आयोजन में शराब परोसी नहीं जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर 25 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

यह फैसला ग्राम प्रधान सुनील नेगी और महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य गांव के विकास और सामाजिक वातावरण को बेहतर बनाने पर विचार करना था, लेकिन चर्चा के दौरान शराब के बढ़ते प्रचलन को लेकर गंभीर चिंता सामने आई।

ग्रामीणों का कहना था कि आयोजनों में शराब परोसने की परंपरा से आए दिन विवाद की स्थिति बनती है, जिससे गांव की छवि प्रभावित होती है। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने से अभिभावकों की चिंता भी गहराती जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में सामूहिक सहमति से पूर्ण प्रतिबंध का निर्णय लिया गया।

ग्राम प्रधान सुनील नेगी ने कहा कि यह कदम गांव के सामाजिक संतुलन और भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया है। उनका मानना है कि उत्सव की खुशी अनुशासन और मर्यादा के साथ भी मनाई जा सकती है। महिला मंगल दल अध्यक्ष दीपा देवी ने चिंता जताई कि नशा धीरे-धीरे प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता जा रहा है, जबकि इसके दुष्परिणाम परिवारों और समाज को झेलने पड़ते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निर्णय से नई पीढ़ी को सकारात्मक दिशा मिलेगी।

बैठक में यह भी तय किया गया कि गांव की वन संपदा की सुरक्षा के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जंगलों में आग लगाने या नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया तो उस पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एकल विद्यालय से जुड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आग्रह किया गया। गांव के वरिष्ठ जनों और पूर्व पदाधिकारियों ने भी इस पहल का समर्थन किया। उनका कहना है कि यह केवल शराबबंदी का निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक आत्मअनुशासन की ओर बढ़ाया गया कदम है।
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