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Champawat holiday news today: चम्पावत में 3 दिवसीय स्थानीय अवकाश घोषित
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Uttarakhand champawat holiday news today: 3 public local holiday declared in school office: चम्पावत में वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित, डीएम ने जारी किया आदेश
Uttarakhand champawat holiday news today: 3 public local holiday declared in school office: उत्तराखण्ड से एक बड़ी खबर स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी अर्द्धसरकारी कार्यालयों में अवकाश के संबंध में सामने आ रही है। दरअसल जनपद चम्पावत में वर्ष 2026 के दौरान स्थानीय परंपराओं और सामाजिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तीन विशेष अवसरों पर स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।
जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुमोदन के बाद जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये अवकाश केवल चम्पावत जनपद की सीमाओं में लागू होंगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा यह अवकाश मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स (संशोधित) 1981 संस्करण के पैरा-247 में दिए गए प्रावधानों के तहत किया गया है। जिसके तहत जिलाधिकारियों को 3 स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।
चम्पावत जिला अधिकारी कार्यालय के द्वारा जारी सूची के अनुसार पहला स्थानीय अवकाश 05 मार्च 2026 (गुरुवार) को दम्पति टीका (होली टीका) के अवसर पर रहेगा। प्रशासन ने अवकाश का औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि चम्पावत में होली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सामूहिक सांस्कृतिक उत्सव है। छलड़ी के उपरांत भी इस दिन गांव-गांव में पारंपरिक होली गायन, टीका और प्रसाद वितरण जैसे आयोजन होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं।
दूसरा अवकाश 03 अक्टूबर 2026 (शनिवार) को अष्टमी (अष्टका) श्राद्ध के दिन घोषित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता के अनुसार, लोग इस दिन अपनी दिवंगत माता-पिता के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। बड़ी संख्या में परिवार धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त रहते हैं, इसी को देखते हुए यह अवकाश तय किया गया है।
तीसरा स्थानीय अवकाश 11 नवम्बर 2026 (बुधवार) को भैया दूज के अवसर पर रहेगा। दीपावली के बाद मनाए जाने वाले इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के घर जाकर पारंपरिक रूप से च्यूड़े से सिर पूजन करती हैं और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह पर्व पारिवारिक संबंधों और सामाजिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये अवकाश जनपद चम्पावत के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। हालांकि ये तीनों ही अवकाश बैंक, कोषागार एवं उपकोषागार में लागू नहीं होंगे।

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