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Uttarakhand doctor news: उत्तराखण्ड बांडधारी डाक्टरों को पहाड़ में 3 साल करनी होगी नौकरी
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Uttarakhand doctor news: पहाड़ में 3 साल नौकरी करनी होगी डॉक्टरों को, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
Uttarakhand doctor news: highcourt ordered bond-holding doctors will have to work in hills for 3 years breaking update live: उत्तराखंड में एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले बांडधारी डॉक्टरों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर नैनीताल हाईकोर्ट की ओर से सामने आ रही है, कि बॉन्डधारी डॉक्टरों को अब पहाड़ पर केवल 3 साल तक सेवा देनी होगी। बताते चले यह फैसला मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनाया गया है।
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बता दें नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, कि यदि किसी छात्र ने एमबीबीएस पूरा करने के बाद पीजी में प्रवेश लेने से पहले दुर्गम क्षेत्रों में सेवा दी है तो उस अवधि को उनके पीजी के बाद अनिवार्य 3 साल की सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा। दरअसल कोर्ट में पिछले दिनों राज्य सरकार की विशेष अपील को विस्तारित करते हुए यह आदेश दिया गया था।
सेवा की शर्तों का उल्लंघन होने पर सरकार वसूल सकती है बांड राशि (Uttarakhand doctor news: highcourt ordered bond-holding doctors)
खंडपीठ ने सरकार की चिंता को लेकर अपना निर्णय स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास बांड की राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसे तभी वसूला जा सकता है जब सेवा की शर्तो का उल्लंघन होगा।
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डॉक्टर को पहाड़ भेजने के लिए मांगे गए विकल्प ( Uttarakhand doctor news today)
बताते चले उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर मैदान के मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों को 6 माह के लिए वहां भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के निर्देश पर पहले चरण में स्वेच्छा से डॉक्टर के विकल्प मांगे जा रहे हैं। पहाड़ के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार की ओर से यू कोट वी पे योजना भी पहले से चलाई जा रही है ,जिसके तहत उन्हें प्रस्तावित वेतन दिया जा रहा है।
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