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Uttarakhand forest guard recruitment: उत्तराखंड वन दरोगा और आरक्षी भर्ती आयु सीमा में राहत
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Uttarakhand forest guard recruitment 2026: सरकार ने वन दरोगा और आरक्षी भर्ती की आयु सीमा में दी बड़ी राहत..
Uttarakhand forest guard recruitment 2026 forest inspector age limit Uttarakhand forest guard: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक मे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को सरकारी भर्ती और स्वरोजगार में बड़ी सौगात देते हुए वन दरोगा वन आरक्षी भर्ती की आयु सीमा में राहत दी है। इसके साथ ही शहद उत्पादन की नीति को भी मंजूरी दी गई है।
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बता दें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 के संशोधन पर अपनी मुहर लगाई है। इसके साथ ही वन दरोगा बनने के लिए अब शैक्षिक अर्हता को 12 वीं से बढाकर स्नातक कर दिया गया है जबकि उम्र सीमा को 21 वर्ष से बढाकर 35 वर्ष कर दिया गया है।
वन आरक्षी के लिए आयु सीमा में बदलाव ( Uttarakhand cabinet meeting news)
वन आरक्षी के लिए आयु सीमा में बदलाव किया गया है, जो 18 से अधिकतम 25 वर्ष की जाएगी। बताते चले इस संबंध में कार्मिक विभाग की पूर्व में पारित वर्दीधारी नियमावली के अनुबंध भी लागू रहेंगे।
मधुमक्खी आधारित आजीविका को मिली मंजूरी ( Uttarakhand cabinet update) Uttarakhand forest guard recruitment 2026
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड वन सीमांत मौनपालन मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं हाथी संघर्ष न्यूनीकरण नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत लोगों को आर्थिकी में वृद्धि करने स्वरोजगार को बढ़ावा देने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन क्षेत्र में मौनपालन की संभावना जताई गई है। जंगल के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग मौनपालन कर सकेंगे।
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452 मदरसो को बड़ी राहत
बताते चले धामी सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के तहत 452 मदरसे को भी बड़ी राहत दी है। बताया गया पहले अधिनियम के तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड रामनगर से संबद्धता लेनी थी, लेकिन अब आठवीं तक के मदरसों की संबद्धता जिला स्तरीय शिक्षा समिति या शासन की ओर से निर्धारित सक्षम अधिकारी के स्तर से संबद्धता दी जायेगी। हालांकि अब केवल नौ से 12वीं तक की पढ़ाई कराने वाले करीब 52 मदरसों को ही उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी।
कुम्भ मेले के लिए 5 करोड़ से ऊपर के काम शासन स्तर पर होंगे स्वीकृत
बताते चले अगले साल होने वाले कुंभ मेले के लिए अस्थाई और स्थाई निर्माण कार्य किया जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार बजट स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब एक करोड़ तक के सभी तरह के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मेला अधिकारी के स्तर से होगी। 1 से 5 करोड़ तक के कार्य गढ़वाल मंडल आयुक्त के स्तर से होगी केवल 5 करोड़ से ऊपर के कार्यों का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
