UTTARAKHAND NEWS देहरादून
Dehradun news live: देहरादून में सख्ती विक्रम में बैठ सकेंगी अब केवल 6 सवारियां
1 min read
dehradun news live: हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सख्ती, विक्रम में केवल बैठ सकेंगी 6 सवारियां..
dehradun news live Uttarakhand highcourt decision now only 6 passengers will be able to sit in Vikram: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नियम कानून को ध्यान मे रखते हुए सड़कों पर दौड़ रहे विक्रमों की सवारी हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सीमित कर दी गई है। दरअसल अक्सर विक्रम चालक कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं, जो विक्रम में भारी संख्या में यात्रियों को ठूस देते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब ऐसा नहीं किया जा सकेगा।
यह भी पढ़े :Uttarakhand wine price: उत्तराखण्ड में नहीं बढ़ेंगे शराब के दाम हाईकोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला
अभी तक मिली जानकारी के अनुसार देहरादून की सड़कों पर दौड़ रहे विक्रमो में अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद केवल 6 सवारी ही यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि विक्रम चालक के बगल में आगे वाली सीट पर कोई सवारी नहीं बैठेगी। हाई कोर्ट के निर्देश पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण आरटीए के सचिव और आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी की ओर से जारी आदेश में विक्रम संचालकों को आगे की सीट हटाने को 10 सितंबर तक का समय दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके सीट नहीं हटने वाले विक्रमों की फिटनेस और टैक्स से जुड़ा कोई कार्य न करने को कहा गया था , लेकिन विक्रम संचालक सुधारने को तैयार नहीं हुए।
विक्रमों में 6 सवारी से अधिक बैठाये यात्री तो विक्रम होगा सीज ( dehradun news today)
इस मामले में बीते सोमवार को आरटीओ ने आदेश दिया कि मंगलवार से शहर में केवल वही विक्रम संचालित होंगे जो 6 सवारी बैठाकर चल रहे होंगे बाकी विक्रमों को सीज किया जाएगा। निर्देश का अनुपालन क्रम में विक्रम चालक के केबिन को एक तरफ से लोहे या फाइबर की चादर से पूरी तरह बंद किया जाएगा। चादर के विकल्प में लोहे की राड लगाकर भी केबिन बंद किया जा सकता है। विक्रम चालक पीछे वाली सीटों पर 8 सवारी और बगल की सीट में जो दो सवारी बैठा रहे थे उन पर अब रोक लग गई है।
विक्रम चालक के बगल वाली सीट पर नहीं बैठेगी सवारी ( dehradun vikram news today)
बताते चले देहरादून में आधिकारिक तौर पर 784 विक्रम पंजीकृत हैं पहले विक्रमों की दो श्रेणी थी, जिनमे आधे विक्रम 7 + 1 यानी 7 सवारी और एक चालक की श्रेणी में पंजीकृत थे। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी विक्रम सिक्स प्लस वन श्रेणी में ही माने जाएंगे। जिसके मुताबिक विक्रम चालक अपने बगल में सवारी नहीं बैठा सकते। यदि विक्रम में आगे सवारी बैठी मिली तो उस पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा जबकि ओवरलोडिंग करने में विक्रमों के विरुद्ध परमिट की शर्तों के उल्लंघन में भी कार्यवाही की जाएगी।
