UTTARAKHAND NEWS पौड़ी गढ़वाल
अंकिता भंडारी: हत्यारे सौरभ ने उड़ाई न्याय की खिल्ली चेहरे पर मुस्कान सेलिब्रिटी की तरह हिलाएं हाथ
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Ankita bhandari saurabh bhaskar : अंकिता भंडारी का हत्यारा सौरभ भास्कर उम्र कैद की सजा पाकर मुस्कुराता हुआ आया नजर, सेलिब्रिटी की तरह हिला रहा हाथ, ना शर्मिंदगी ना आई शर्म …
Ankita bhandari case decision : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे रीना नेगी ने बीते शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत कठोरतम आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई हालांकि इस सजा को मिलने के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं हुआ। हद तो तब पार हो गई जब सजा के बाद कोर्ट से बाहर कातिलो को लाया गया जिसमें आरोपी सौरभ भास्कर हंसता हुआ व हाथ उठाकर लोगों को सेलिब्रिटी की तरह बाय करता हुआ नजर आया। इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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Saurabh bhaskar viral video : बता दें पुलकित आर्य सौरभ भास्कर अंकित गुप्ता इन तीनों आरोपियों को धारा 201 साक्ष्य छुपाने में 5 साल का कठोर कारावास और दस – दस हजार रुपए का जुर्माना देने के लिए दंडित किया गया है इसके साथ ही अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत तीनों आरोपी दोष सिद्ध पाए गए हैं जिसमें तीनों को पांच-पांच साल का कठोर कारावास और ₹2000 का जुर्माना भुगतान करना होगा। इसके अलावा पुलकित आर्य को 354 धारा ए छेड़खानी और लज्जा भंग करने का दोषी पाते हुए 2 साल की सजा तथा ₹10000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा मृतका अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपए बतौर प्रतिकर भुगतान करने की निर्देश दिए गए हैं। बताते चले बीते 30 मई को सरकार पुलिस और प्रशासन की ओर से कोर्ट परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी जिसमें 10:30 बजे से अदालत की कार्यवाही शुरू हुई थी। अदालत ने सजा के प्रश्न पर दो पक्षों को सुना और अदालत अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल उपस्थित रहे जबकि बचाओ पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत उपस्थित थे। गौर हो मृतका वनंत्रा रिजार्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी जिस पर आरोपियों द्वारा अनैतिक कार्य एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाया गया था।
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