राज्य (Uttarakhand) में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी, सार्वजनिक वाहनों (Public TRANSPORT) में एक बार फिर बैठेंगे अधिकतम 50 फीसदी सवारियां.
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून से आ रही है जहां राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इस गाइडलाइन में जहां समूचे प्रदेश में सार्वजनिक वाहनों (Public TRANSPORT) यथा बस, विक्रम, आटो, रिक्शा आदि में एक बार फिर वाहन क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों को बैठाने की ही अनुमति दी गई है वहीं सिनेमा हॉल, जिम, रेस्टोरेंट और बार आदि में भी पचास फीसदी लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। इतना ही नहीं राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों, स्वीमिंगपूल आदि को भी बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि यह गाइडलाइन आगामी 16 अप्रैल से समूचे प्रदेश में लागू होगी।
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ये हैं मुख्य सचिव द्वारा जारी गाइडलाइन के अहम बिंदु:-
1) समस्त धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों यथा विवाह आदि में अब अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेले को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है।
2) राज्य में समस्त सार्वजनिक वाहनों में वाहन क्षमता के केवल पचास फीसदी यात्री ही सफ़र कर सकेंगे।
3) जिम में भी क्षमता से पचास फीसदी लोगों को ही एक समय में प्रवेश की अनुमति होगी।
4) समस्त जनपदों में संचालित कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।
5) इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन में उपरोक्त सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
6) सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
7) राज्य में रात्रि साढ़े दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।