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Uttarakhand Government Happy Independence Day
Uttarakhand night curfew guideline released, know where to get exemption and where will be the ban

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देहरादून: नाईट कर्फ्यू की गाइडलाइन हुई जारी, जानिए कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ रहेगा प्रतिबंध

Uttarakhand: देहरादून के जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने जारी किए नाइट कर्फ्यू के दिशा-निर्देश (Night Curfew Guideline)…

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राज्य (Uttarakhand) के देहरादून जिले से आ रही है जहां जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव ने नगर निगम क्षेत्र देहरादून में नाइट कर्फ्यू से संबंधित आदेश (Night Curfew Guideline) जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि समूचे नगर निगम देहरादून क्षेत्र के साथ ही छावनी परिषद गढ़ीकैंट में रात्रि दस बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इस दौरान आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लोगों के साथ ही समूचे नगर निगम क्षेत्र में वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा। दस अप्रैल की रात दस बजे से लागू होने वाले इस आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ ही उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम के अंतर्गत कारवाई की जाएगी। विदित हो कि बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था।
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नाइट कर्फ्यू के दौरान इन्हें मिलेगी छूट:-

1) सभी प्रकार की आवश्यक सेवाएं यथा चिकित्सा, दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल एवं गैस की गाड़ियां नाइट कर्फ्यू के दौरान भी संचालित होती रहेगी।
2) इस दौरान मेडिकल की दुकानों के साथ ही सभी पेट्रोल पंपों को खोलने की छूट रहेगी।
3) हवाई जहाज, ट्रेन या बस से यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी रात्रि कर्फ्यू लागू नहीं होगा।
4) सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों, मजदूरों के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के कर्मियों को भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी, हालांकि इसके लिए उन्हें कम्पनी का आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
5) निजी गाड़ी से अन्य जनपदों या अन्य राज्यों के लिए जाने वाले व्यक्ति नाइट कर्फ्यू के दौरान भी देहरादून नगर निगम क्षेत्र से होते हुए आ-जा सकते हैं।
6) विवाह में सम्मिलित होने जा रहे व्यक्तियों पर भी नाइट कर्फ्यू के नियम लागू नहीं होंगे, हालांकि पुलिस द्वारा मांगे जाने पर उन्हें निमंत्रण कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
7) इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को देहरादून नगर निगम द्वारा पूरे क्षेत्र को ग्यारह बजे तक सेनिटाइज‌ भी किया जाएगा।

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