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Indian army retired agniveer will get 10% reservation in uttarakhand rules policy issued news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand agniveer reservation policy)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand news: उत्तराखण्ड में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण नियमावली जारी

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Uttarakhand agniveer reservation policy: प्रदेश में अग्निवीरों को मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण, समूह ग के वर्दीधारी पदों पर लाभ, शारीरिक दक्षता परीक्षा मे भी छूट..

Indian army retired agniveer will get 10% reservation in uttarakhand rules policy issued news today: उत्तराखंड के अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है ,कि मूल और स्थाई निवासी पूर्व अग्निवीरों को समूह ग के वर्दीधारी पदों पर 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने नियमावली भी जारी कर दी है। बताते चलें नियम के अनुसार पांच विभागों गृह, वन, आबकारी ,परिवहन और सचिवालय प्रशासन विभाग में विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले वर्ष अग्निवीरों को राज्य की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिए जाने की घोषणा की थी जिसकी नियमावली अब जारी हो गई है। इसकी खासियत यह है कि भारतीय सेना में थल सेना, नौसेना और वायु सेना से अग्निवीर के रूप में रिटायर्ड हुए अग्निवीरों को आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट मिलेगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें भारतीय सेना मे अग्निवीर के रूप में कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

अग्निवीरों को पुलिस विभाग मे मिलेगी नौकरी 

आपको जानकारी देते चले अग्निवीरों को पुलिस उप निरीक्षक और वन दरोगा भर्ती समेत कई पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियमावली के तहत गृह विभाग में पुलिस आरक्षी उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर समेत अन्य कई पदों पर शामिल किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश की सेवा कर लौट रहे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव है जिन्हें सम्मान और रोजगार का अवसर देना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सेवा मुक्त हुए अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

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