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Uttarakhand news: बदल गए बाल्य देखभाल अवकाश के नियम एकल अभिभावकों को भी मिलेगी CCL
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Uttarakhand news live : बाल्य देखभाल के नियमों में बदलाव, अब महिला सरकारी कर्मचारी और एकल अभिभावकों को मिलेगी छुट्टी
Uttarakhand news live: Child care leave rules changed, govt women single parents employee will get CCL uttarakhand breaking news today : उत्तराखंड सरकार ने बाल्य देखभाल अवकाश सीसीएल के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल अभिभावक को एक बार में 5 दिन से कम और 120 दिन से अधिक का अवकाश नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही इस अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार अब नियुक्ति प्राधिकारी के बजाय सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है।
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बता दें प्रदेश सरकार ने बाल्य देखभाल के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी करने को कहा है। यह बदलाव बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले अवकाश स्वीकृति का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास था और अब यह अधिकार उन सक्षम प्राधिकारियों को दिया गया है जो उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हैं।
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बाल्य अवकाश मे किया गया संशोधन ( Uttarakhand news today) Childcare Leave Uttarakhand news
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों और एकल अभिभावकों महिला एवं पुरुष को पूरे सेवाकाल में अधिकतम 2 साल का बाल्य देखभाल अवकाश मिलता है ,जिसमें अवकाश की कुछ शर्तें होती है। शासन ने 1 जून 2003 के अनुसार बाल्य देखभाल अवकाश को उपार्जित अवकाश की तरह ही स्वीकृत करने की बात कही है। इस अवकाश अवधि के दौरान पडने वाले सभी सार्वजनिक अवकाश भी बाल्य देखभाल अवकाश में शामिल माने जाएंगे।
