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Uttarakhand news live: सरकारी कर्मचारियों के संपति खरीद नियमों में बदलाव मिली भारी छूट
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Uttarakhand govt employee news: प्रदेश मे सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति खरीद नियमों में हुआ बदलाव, केंद्र की तर्ज पर मिली छूट
Uttarakhand news live govt employee expenses rules change like centre latest update today: उत्तराखंड में कार्मिक विभाग कर्मचारी आचरण नियमावली में संशोधन करने की तैयारी की जा रही है जिसे जल्द कैबिनेट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस नियमावली के तहत प्रदेश में कार्मिक अपने दो माह के वेतन से चल व अचल संपत्ति की खरीद आसानी से कर सकेंगे। इससे अधिक की संपत्ति खरीद के लिए उन्हें शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
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बताते चले अभी प्रदेश के कार्मिकों द्वारा चल अचल और बहुमूल्य संपत्ति की खरीद को लेकर पुराना ही आदेश लागू है। इसके तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी 5000 से अधिक मूल्य की चल संपत्ति का क्रय या विक्रय करता है तो इसके लिए उसे इसकी रिपोर्ट देने के साथ ही अनुमति भी समुचित प्राधिकारी से लेनी होगी। वही अचल संपत्ति अथवा बहुमूल्य संपत्ति को खरीदने तथा बेचने से पहले समुचित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जुलाई में शासन ने इस आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए थे उस समय कर्मचारी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था।
बार बार अनुमति लेने की नही पड़ेगी जरूरत ( Uttarakhand news today)
यह आदेश वर्ष 2002 में दिया गया था तब से अब तक कर्मचारियों के वेतन में कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी है, ऐसे में यह व्यवस्था अप्रासंगिक है जिस पर शासन ने कार्मिक विभाग को नियमावली संशोधन करने के आदेश दिए थे। अब जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उसके अनुसार कार्मिक अपने वेतन के अनुरूप घरेलू उपयोग की वस्तुएं यथा चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं आभूषण समेत अन्य सामग्री भी निर्धारित सीमा तक खरीद सकेंगे। इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि बार-बार अनुमति लेने की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी।
