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Uttarakhand news live: दूसरे राज्यों के वाहनों का अनिवार्य रूप से करना होगा सत्यापन नए नियम जारी
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Uttarakhand news live: दूसरे राज्यों से लाए वाहनो के रजिस्ट्रेशन के बदले नियम, आरटीओ ने जारी की नई गाइड लाइन..
Uttarakhand news live: New rules issued for mandatory police verification of vehicles from other states breaking update today: उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से एनओसी लेकर आ रहे यात्री वाहनों को देहरादून में पंजीकृत करना व वाहन स्वामियों के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना होगा। इतना ही नहीं बल्कि मूल पते या किरायानामे का पुलिस से सत्यापन हुए बिना वाहनों की देहरादून संभाग में पंजीयन पर आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने रोक लगा दी है।
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बता दें राजधानी देहरादून में आरटीओ ने बीते गुरुवार को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 12 सीटर से अधिक क्षमता वाले यात्री वाहनों के पंजीकरण और परमिट से जुड़े सभी कार्य अब केवल पूर्ण दस्तावेज सत्यापन के बाद ही निपटाए जाएंगे। आदेश लागू होते ही आरटीओ कार्यालय में हलचल बढ़ गई है क्योंकि बड़ी संख्या में अभी ऐसे आवेदन लंबित है जो अधूरे कागजों के कारण अटके हुए हैं। आरटीओ ने पिछले कुछ महीनो में जांच के दौरान पाया कि कई वाहन मालिक अधूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा कर रहे थे, जिससे न केवल प्रक्रिया बाधित हो रही थी बल्कि गलत जानकारी के आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होने की आशंका भी बढ़ गई थी। इसे देखते हुए विभाग ने सत्यापन पहले सेवा बाद में नीति लागू की है। इस नीति के तहत एक भी दस्तावेज कम पाए जाने पर आवेदन तुरंत निरस्त किया जाएगा।
आरटीओ की नई गाइड-लाइन (New guidelines of RTO)
०वाहन स्वामी/आपरेटर काे स्थाई भवन स्वामित्व प्रमाण या पंजीकृत किरायानामा अनिवार्य देना होगा।
०स्थानीय पुलिस से वाहन स्वामी/किरायेदार का सत्यापन प्रस्तुत करना होगा।
०फर्म की स्थिति में जीएसटी प्रमाण-पत्र अनिवार्य देना होगा।
०संभागीय अधिकारी या निरीक्षक की संयुक्त तकनीकी व भौतिक जांच रिपोर्ट अनिवार्य।-रिपोर्ट में वाहन के मूल रंग और भौतिक सत्यापन के दौरान दिखे रंग का जिक्र होना अनिवार्य।
०पिछले दो वर्षों में वाहन पर हुए चालान की रिपोर्ट।
वाहन स्वामी के पिछले तीन वर्ष की आयकर रिटर्न रिपोर्ट , पूरी प्रक्रिया के बाद ही वाहन यहां ट्रांसफर या पंजीकृत हो पाएगा।
