UTTARAKHAND NEWS देहरादून
उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को मिली पीएफ बीमा की सौगात- PF benefits for workers
1 min read
PF Benifits for workers: उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को मिलेगी सौगात, पीएफ बीमा मिलेगा, 5 के बजाए एक साल में मिलेगी ग्रेच्युटी
Uttarakhand news: pf benefits for workers Labour law salary rules Gratuity rules labour day :उत्तराखंड के लाखों श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत की खबर सामने आ रही है ,कि जल्द ही उन्हें पांच के बजाए एक साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं बल्कि साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सौगात भी मिलेगी, इसके लिए केंद्र की चार श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद अब श्रम विभाग नियमावली तैयार कर रहा है। बताते चले औद्योगिक संबंध संहिता का ड्राफ्ट बीते दिन जारी किया गया है।
यह भी पढ़े :Uttarakhand homeguard bharti 2026: होमगार्ड के 920 पदों पर निकली भर्ती
बता दें केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता सामाजिक सुरक्षा औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताओं को उत्तराखंड में पिछले साल अपनाया गया था। अब श्रम विभाग इसे धरातल पर उतारने के लिए नियमावली तैयार करने में जुट गया है। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट श्रम विभाग ने 18 मार्च 2026 को जारी किया था ,जिस पर 17 अप्रैल तक प्रदेशभर से आपत्ति और सुझाव लेने के बाद श्रम विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है जो जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
उत्तराखंड औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट जारी (pf benefits for workers Labour law salary)
बताते चले उत्तराखंड औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट श्रम विभाग ने बीते गुरुवार को जारी कर दिया है। इस पर 30 मई तक सुझाव व आपत्ति सचिव श्रम विभाग उत्तराखंड सचिवालय देहरादून या ईमेल secretaryswp125 @gmail.com [email protected] पर भेज सकते हैं।
सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा का ड्राफ्ट जल्द होगा जारी
दो संहिताओं सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा की नियमावली का ड्राफ्ट भी तैयार कर जल्द जनता के लिए जारी किया जाएगा। श्रमायुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि चारों संहिता प्रदेश ने एडॉप्ट कर ली है ,अब नियमावली लागू की जा रही है जिससे इसका अनुपालन आसान हो जाएगा।
ग्रेच्युटी, पीएफ, बीमा का मिलेगा लाभ
बताते चले चारों श्रम संहिता नियमावली लागू होने के बाद राज्य के हर श्रमिक के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय होगी। वेतन भुगतान समय और डिजिटल माध्यम से होगा, पहले 5 साल की सेवा के बाद मिलने वाले ग्रेच्युटी अब अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों को मात्र एक साल की नौकरी के बाद मिल सकेगी।
यह भी पढ़े :UKSSSC govt job 2026 driver bharti: उत्तराखण्ड वाहन चालक के 72 पदों पर निकली भर्ती
मुफ्त चेकअप का भी मिलेगा लाभ
पहली बार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग वर्कर्स (डिलीवरी और राइडिंग पार्टनर) को भी भविष्य निधि (पीएफ) और बीमा जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। महिला श्रमिक अब अपनी सहमति से रात की शिफ्ट में काम कर सकेंगी ,बशर्ते नियोक्ता उनकी सुरक्षा और घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी उठाए।
श्रमिकों के पीएफ और ग्रेच्युटी फंड में बढ़ोतरी
नई संहिताओं के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50 प्रतिशत होगा जिससे श्रमिकों के पीएफ और ग्रेच्युटी फंड में बढ़ोतरी होगी। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए साल में एक बार मुफ्त मेडिकल चेकअप का प्रावधान किया जाएगा।
