Uttarakhand room rent for live in relationship : किराएदार से लिव इन का सर्टिफिकेट लेना हुआ अनिवार्य, वरना मकान मालिक को भरना पड़ सकता है ₹20000 का जुर्माना….
Uttarakhand room rent for live in relationship : उत्तराखंड में उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो मकान मालिक लोगों को किराए पर घर देते हैं। अब आपको अपना घर किराए पर देने से पहले अच्छी प्रकार जांच पड़ताल करनी होगी क्योंकि प्रदेश में UCC लागू हो चुका है जिसके चलते कई सारे नियम कानूनों में संशोधन किया गया है। वहीं अब मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिव इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सत्यापन करवाना होगा अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ₹20,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। UCC के तहत राज्य सरकार ने लिव इन कपल्स के लिए अपने रिश्तो को पंजीकृत करना अनिवार्य रखा है।
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Uttarakhand UCC Rules: बता दें उत्तराखंड में बीते 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता UCC लागू हो चुका है जिसके चलते कई नियमों मे उलट फेर किया गया है। विशेष कर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालो के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य रखा गया है वही मकान मालिकों को अपने किराएदारों के लिए लिव इन रजिस्ट्रेशन का सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाना होगा अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ₹20000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा मकान मालिकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे मकान किराए पर देने से पहले लिव इन सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने पास रखे ।
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UCC के नियम 20 (8) (सी) के अनुसार मकान मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह रेंट एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले लिव इन रिलेशनशिप के प्रमाण पत्र अंतिम प्रमाण पत्र की एक प्रति मांगे । इसका उल्लंघन करने पर रजिस्ट्रार समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित जुर्माना लगा सकता है। लिव इन के लिए पंजीकरण शुल्क ₹500 निर्धारित किया गया है जो एक महीने के भीतर विफल रहने पर ₹1000 की लेट फीस के साथ लिया जायेगा ।
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