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Uttarakhand news: उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों में बड़ा बदलाव, खत्म होगी सुगम-दुर्गम श्रेणी
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Uttarakhand Teacher Transfers: अनुरोध आधारित तबादलों में बड़ा बदलाव, शिक्षकों के लिए खत्म होगी सुगम-दुर्गम श्रेणी
Uttarakhand Plans Major Change in Teacher Transfers, Sugam-Durgam Category Likely to Be Abolished: देहरादून। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस वर्ष अनुरोध (रिक्वेस्ट) के आधार पर होने वाले तबादलों में सुगम और दुर्गम सेवा की श्रेणियों को हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट में सुगम-दुर्गम कोटीकरण से जुड़ा मामला विचाराधीन होने के कारण सरकार इस व्यवस्था में संशोधन की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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हाईकोर्ट में लंबित मामले का असर (Transfer Policy)
शिक्षा विभाग के अनुसार सुगम और दुर्गम क्षेत्रों के वर्गीकरण को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका विचाराधीन है। इसी वजह से सरकार फिलहाल इस आधार पर होने वाले अनुरोध तबादलों से दूरी बनाने की तैयारी कर रही है। विभाग का मानना है कि न्यायालय में मामला लंबित रहने के दौरान विवादित मानकों के आधार पर तबादले करना उचित नहीं होगा।
सात श्रेणियों में से दो श्रेणियां होंगी कम (Teacher Transfer Rules)
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि कुछ समय पहले तबादला अधिनियम के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने अनुरोध के आधार पर तबादलों की अनुमति दी थी। वर्तमान व्यवस्था में अनुरोध आधारित तबादलों की सात श्रेणियां निर्धारित हैं, जिनमें दो श्रेणियां सीधे तौर पर सुगम और दुर्गम सेवा से जुड़ी हुई हैं।
अब प्रस्ताव है कि इन दोनों श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाए, जिससे अनुरोध आधारित तबादलों की कुल श्रेणियां घट जाएंगी।
अभी क्या है व्यवस्था? (Education Department)
तबादला एक्ट के तहत वर्तमान में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में तबादले के लिए अनुरोध आधारित आवेदन किया जा सकता है। वहीं ऐसे शिक्षक जिन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में तीन वर्ष या पूरे सेवा काल में कुल दस वर्ष तक सेवाएं दी हैं, वे भी अनुरोध के आधार पर तबादले के पात्र माने जाते हैं।
इन्हीं प्रावधानों के चलते सुगम-दुर्गम श्रेणी अनुरोध आधारित तबादलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। हालांकि अब विभाग इन प्रावधानों में संशोधन की तैयारी कर रहा है।
कार्मिक विभाग से चर्चा पूरी, जल्द जारी हो सकता है संशोधन (Policy Amendment)
शिक्षा सचिव ने बताया कि इस विषय पर कार्मिक विभाग के साथ चर्चा की जा चुकी है। विभागीय स्तर पर संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और जल्द ही औपचारिक आदेश या संशोधित प्रावधान जारी किए जा सकते हैं।
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सामान्य अनिवार्य तबादलों पर भी असर (High Court Case)
जानकारों के अनुसार सुगम और दुर्गम कोटीकरण के खिलाफ दायर याचिका के कारण शिक्षा विभाग में सामान्य अनिवार्य तबादलों की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। वर्तमान स्थिति में विभाग को केवल अनुरोध के आधार पर तबादलों की अनुमति मिली हुई है। ऐसे में सरकार कानूनी विवाद से बचने के लिए अनुरोध वाली श्रेणियों में भी बदलाव करने जा रही है।
