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Uttarakhand school admission age: पहली कक्षा में दाखिले को उम्र सीमा में छूट पर लगी मुहर
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Uttarakhand school admission age limit relaxation approved for Class 1 education policy breaking: उत्तराखंड में कक्षा एक में दाखिले की उम्र पर लगी मुहर, अभिभावकों की उलझन खत्म
Uttarakhand School Admission Age limit Policy Uttarakhand Education News class 1 age limit breaking latest news hindi samachar live: उत्तराखंड में कक्षा एक में प्रवेश की आयु को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन दोनों को राहत मिली है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में राहत एक जुलाई को छ: वर्ष की उम्र पूरी करने वाले भी ले सकेंगे एडमिशन uttarakhand Government School Admission Rule RTE Guidelines India
आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नई एजुकेशन पोलिशी में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र केंद्र सरकार द्वारा 6 वर्ष तय की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में एक जुलाई तक छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों को कक्षा एक में दाखिले का अधिकार मिलेगा। पहले तय तिथि के कारण कई बच्चे प्रवेश से वंचित रह जाते थे, जिससे अभिभावकों में असंतोष था। इस बदलाव से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके बच्चे थोड़े अंतर से पात्रता से बाहर हो जाते थे।
निजी स्कूलों में कोई बदलाव नहीं, एक अप्रैल की तिथि ही रहेगी मान्य uttarakhand Private School Admission Criteria CBSE ICSE Rules
दूसरी ओर, निजी स्कूलों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से जुड़े विद्यालयों में पहले की तरह एक अप्रैल तक छह वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य रहेगा। इससे निजी शिक्षा संस्थानों की मौजूदा प्रवेश प्रणाली में निरंतरता बनी रहेगी और सत्र संचालन प्रभावित नहीं होगा।
Uttarakhand Education Policy Update State Government Decision
शिक्षा विभाग के अनुसार यह निर्णय राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों की स्कूलिंग से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए सरकार ने केंद्र से विशेष छूट प्राप्त की। इस कदम को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप एक संतुलित समाधान माना जा रहा है।
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