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Uttarakhand school bus fare: उत्तराखंड स्कूल बस और वैन किराए के संबंध में स्पष्टीकरण
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Uttarakhand school bus fare: उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन किराए पर बड़ा स्पष्टीकरण, मनमानी बढ़ोतरी पर लगेगी रोक Uttarakhand School Bus fare
Uttarakhand school bus fare| school van fare hike| school transport fee| Uttarakhand transport department| उत्तराखंड में स्कूल बस और वैन किराए को लेकर अभिभावकों की बढ़ती नाराजगी के बीच परिवहन विभाग ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि हाल ही में जो किराया तय किया गया है, वह अधिकतम मासिक सीमा है और इससे ज्यादा शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब यह है कि स्कूल प्रबंधन या वैन संचालक निर्धारित सीमा से ऊपर किराया नहीं बढ़ा सकते।
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(Uttarakhand School Bus Fare Update)
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी स्कूल और अभिभावकों के बीच पहले से कम किराए पर सहमति बनी हुई है, तो केवल नए आदेश का हवाला देकर उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यानी पहले से जो कम शुल्क लिया जा रहा है, उसे जबरन बढ़ाने की अनुमति नहीं है। विभाग का यह कदम उन शिकायतों के बाद आया है, जिनमें कई स्कूलों पर नए आदेश का हवाला देकर फीस बढ़ाने के आरोप लगे थे।
(Uttarakhand School Van Fare Limit)
हाल ही में राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पहली बार स्कूल बसों और वैन के लिए अधिकतम मासिक किराया तय किया था। इसके तहत:
स्कूल बस (1 से 10 किलोमीटर) – ₹2200
स्कूल वैन (1 से 5 किलोमीटर) – ₹2100
इसके अलावा दूरी बढ़ने पर अलग-अलग slabs भी तय किए गए हैं, लेकिन किसी भी route पर निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा राशि नहीं ली जा सकती।
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(Uttarakhand Transport Department Warning)
सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण एसके सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी स्कूल अपने बस routes, stoppage points और दूरी के अनुसार तय किराया सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें, ताकि अभिभावकों को पूरी जानकारी मिल सके और किसी तरह की गलतफहमी न रहे।
साथ ही वैन संचालकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे तय सीमा से अधिक शुल्क न वसूलें। checking के दौरान उन्हें अभिभावकों या छात्रों को दी गई रसीद भी दिखानी होगी।
(Uttarakhand Parents Fee Hike Issue)
विभाग ने संकेत दिए हैं कि यदि कोई स्कूल या वैन संचालक नियमों का उल्लंघन करता है और तय सीमा से अधिक किराया वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है और मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लग सकेगी।
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