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Uttarakhand UCC Marriage news Marrying by hiding identity will now punishable offence Dhami Cabinet meeting decision today.
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand UCC Marriage news)

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UTTARAKHAND NEWS देहरादून

Uttarakhand UCC Marriage news: पहचान छिपाकर शादी करना अब दंडनीय अपराध होगी जेल

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Uttarakhand UCC Marriage news  : पहचान छिपाकर विवाह करना अब होगा दंडनीय अपराध, समान नागरिक संहिता के तहत होगा अर्थदण्ड व कारावास

Uttarakhand UCC Marriage news Marrying by hiding identity will now punishable offence Dhami Cabinet meeting decision today.  : उत्तराखंड में ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले हैं जब कुछ युवकों द्वारा अपना धर्म और पहचान छिपाकर हिंदू युवतियों को फंसाकर उनसे विवाह किया गया है। लेकिन प्रदेश में अब पहचान छिपाकर विवाह करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ अब समान नागरिक संहिता की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही उन पर अर्थ दंड और कारावास के दंड की व्यवस्था की जा रही है।

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आपको जानकारी देते चले प्रदेश में समान नागरिक संहिता अधिनियम मे अब एक नया प्रावधान किया जा रहा है। जिसके तहत अन्य संशोधन में अब अपर सचिव स्तर के अधिकारी भी मुख्य रजिस्ट्रार जनरल का पदभार संभाल सकेंगे। बीते गुरुवार को कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में संशोधित प्रावधानों को स्वीकृति प्रदान की है जिसमें पहचान छुपाकर विवाह करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि ऐसा करने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग ने समान नागरिक संहिता संशोधन अधिनियम में इस प्रावधान को शामिल करने का फैसला लिया है जिसका अध्यादेश जल्द लाया जाएगा।

पहचान छिपाकर किया विवाह तो बढ़ेगी मुश्किलें ( Uttarakhand ucc news update)

प्रदेश में ऐसे कई बार देखने को मिला है जब लोग अपनी पहचान छिपाकर या तो विवाह कर रहे हैं या लिव इन मे रह रहे है। ऐसे व्यक्ति या तो पहले से विवाहित हैं या फिर यह अपनी पहचान छिपाकर दूसरे पक्ष को झांसे में लेकर उनके साथ विवाह कर रहे हैं। इन सब गंभीर मामलों को देखते हुए समान नागरिक संहिता को और सख्त करने के लिए संशोधित किया गया है। बताते चलें 2025 जनवरी से पहले हुए विवाह के पंजीकरण की अनिवार्यता की तिथि 6 माह से बढाकर 1 वर्ष कर दी गई है। यानी 27 जनवरी से पहले सभी को इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य रखा गया है।

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