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Uttarkashi ration card news: उत्तरकाशी अपात्र लोग 9 मार्च तक सरेंडर करें राशन कार्ड
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Uttarakhand Uttarkashi ration card news: surrender before 9 march otherwise strict legal action: उत्तरकाशी में राशन कार्डों की होगी सघन जांच, अपात्र कार्डधारकों से 9 मार्च तक सरेंडर करने की अपील
Uttarakhand Uttarkashi ration card news: surrender before 9 march otherwise strict legal action: उत्तराखण्ड में अपात्र राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आज राज्य के उत्तरकाशी जिले से सामने आ रही है जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्डों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब पूरे जिले में अपात्र राशन कार्डधारकों की सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने साफ किया है कि पात्रता से बाहर हो चुके परिवार स्वेच्छा से आगामी 9 मार्च तक अपना राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के साथ बाजार दर से वसूली की जाएगी।
जन-जन की सरकार कार्यक्रम में उठी थी मांग
आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित जन-जन की सरकार कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने और अपात्र लाभार्थियों की जांच की मांग उठाई थी। इसी के बाद जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक कर अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। उद्देश्य यह है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे और संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके।
किन परिवारों को माना जाएगा पात्र
जारी मानकों के अनुसार अन्त्योदय अन्न योजना में वही परिवार शामिल होंगे जिनमें कोई सदस्य दिव्यांग श्रेणी में आता हो और मासिक आय 4000 रुपये से कम हो। प्राथमिक परिवार योजना के तहत ऐसे परिवार पात्र माने जाएंगे जिनमें दिव्यांग सदस्य हो और मासिक आय 15 हजार रुपये से कम हो। वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में पांच लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को शामिल किया जाएगा।
9 मार्च तक दिया गया अंतिम अवसर
जिला पूर्ति अधिकारी ने अपील जारी करते हुए कहा है कि जिन परिवारों की आय अब निर्धारित मानकों से अधिक हो चुकी है, वे 9 मार्च 2026 तक अपना राशन कार्ड निकटतम राजकीय अन्न भंडार, ग्राम पंचायत कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जमा कर दें। कार्ड जमा करने के बाद रसीद लेना अनिवार्य बताया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपात्र होने के बावजूद मुफ्त राशन का लाभ लेने वालों के कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2015 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पात्रता समाप्त होने की अवधि से बाजार मूल्य के हिसाब से वसूली भी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पारदर्शिता और जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने पर जोर
प्रशासन का कहना है कि यह अभियान किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उन गरीब परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। जिला पूर्ति विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने पर अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
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