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Dehradun dog news today: देहरादून पालतू कुत्ते को बेघर किया तो लगेगा 20,000 का जुर्माना
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Dehradun dog news today: pet dog is made homeless fine of Rs 20,000 will be imposed new policy uttarakhand: कुत्ते को किया बेघर तो लगेगा 20,000 का रुपए का जुर्माना, देहरादून में नई डॉग पॉलिसी बनकर तैयार..
Dehradun dog news today: pet dog is made homeless fine of Rs 20,000 will be imposed new policy uttarakhand: कुत्ता पालना लोगों का कुछ इस कदर का शौक बन चुका है कि वर्तमान में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां पर लोगों ने कुत्ते ना पाले हो। हालांकि लोग घर पर कुत्ता पालने के लिए तो ला जाते हैं लेकिन उसकी देखरेख करना अक्सर भूल जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई बार देखा गया है कि लोग कुत्तों को घर से बेघर तक कर देते है। लेकिन अब कुत्ते को घर से बेघर करने वालों के विरुद्ध सख्त प्रावधान बनाया गया है जिसके चलते उन पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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बता दें राजधानी देहरादून में नगर निगम ने नई डॉग पॉलिसी बनाई है जिसके तहत पालतू कुत्ते को बेघर करने पर मालिक को ₹20,000 का जुर्माना और मुकदमा झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा पंजीकरण करवाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी की जवाबदेही तय की गई है। डॉग केयर सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य रखा गया है इतना ही नहीं बल्कि पेट शॉप के लिए लाइसेंस भी लेना होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल में बताया कि डॉग पॉलिसी को लेकर पीपल फॉर एनिमल देवभूमि पेट वेलफेयर एसोसिएशन और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने कुल 22 आपत्तियां और सुझाव दिए हैं जिनका निस्तारण करते हुए निगम ने पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने जाने क्या कहा ( dehradun news today)
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि गजट नोटिफिकेशन के बाद पॉलिसी लागू हो जाएगी ,उन्होंने फरवरी माह की शुरुआत तक प्रक्रिया लगभग पूरी होने की बात कही है। पशु प्रेमियों ने निगम के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि पालतू कुत्ते को छोड़ना गलत बात है इस फैसले से कोई अब पालतू कुत्ते को बेघर नहीं कर पाएगा। डॉग पॉलिसी में पहले पालतू कुत्ते को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान या उसे घूमाने के लिए मजल लगाना अनिवार्य किया गया था लेकिन पशु प्रेमियों की आपत्ति दर्ज करने के बाद इस नियम में संशोधन किया गया है कि स्वान मालिक अपने साथ मजल जरूर रखें और आक्रामक होने की स्थिति में इसका इस्तेमाल करें। पशु चिकित्सा अनुभाग के मुताबिक यदि भविष्य में माइक्रोचिप लगाई जाती है तो इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पॉलिसी में किए संशोधन
०पंजीकरण करवाने पर कुत्ते के लिए टोकन दिया जाएगा।
०भविष्य में माइक्रोचिप लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
०रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी को अपने परिसर में समस्त पालतू कुत्तों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।
०बिडर के लिए 300 गज का मानक लागू नहीं होगा। आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण, वैक्सीनेशन निशुल्क ही होगा।
०लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए तीस दिन का समय, इसके बाद 500 रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगेगा।
०डॉग केयर सेंटर का पंजीकरण कराना भी पॉलिसी में किया गया अनिवार्य।
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