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Dehradun samachar today: देहरादून में अब चलेगा हाउस टैक्स वसूली अभियान
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Dehradun samachar today : देहरादून नगर निगम होली के बाद हाउस टैक्स वसूली का चलायेगा अभियान , 8 टीमों का किया गया गठन
Dehradun samachar today: House tax collection will now conducted in Municipal Corporation area uttarakhand breaking live update : होली समाप्त होने के बाद अब राजधानी देहरादून में हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। जिसके चलते वितिय वर्ष के अंतिम दिनों में अधिकतम राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ हर वार्ड में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसके लिए नगर निगम देहरादून ने 8 टीमों का गठन किया है जो बकायदारो से सीधा संपर्क करेंगी। इसके लिए रिमाइंडर और नोटिस के बावजूद भुगतान न करने वाले करदाताओं को अब अंतिम चेतावनी नोटिस दिया जायेगा।
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बता दें राजधानी देहरादून में हाउस टैक्स वसूली अभियान को लेकर चेतावनी के तौर पर 15 दिन के भीतर कर जमा ना करने पर संबंधित बकायेदार के खिलाफ आरसी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही जोनल कार्यालय में अतिरिक्त काउंटर लगाकर भी वसूली की जाएगी। नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी है अब भवन कर के बिल सीधे व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं जिनमें ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंक और कर कोड भी शामिल है। इससे कर डाटा घर बैठे तुरंत भुगतान कर सकेंगे। पिछले महीने महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कर वसूली को पारदर्शी और आसान बनाया जाए ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके । नगर निगम ने बड़ी बकैडरों की सूची तय कर ली है , जिसमें वर्षों से कर जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों पर 12% ब्याज और पेनल्टी भी लगाई जायेगी जिसको लेकर टीमों को निर्देश दिये गए है।
टीमों को दिये गए निर्देश
टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए। राजस्व बढ़ाने की रणनीति के तहत अब नए निर्माण पूरे होते ही संपत्तियों को निगम के रिकॉर्ड में जोड़ा जाएगा और तत्काल कर निर्धारण किया जाएगा। इससे आधार टैक्स बेस का विस्तार होगा और आय में स्थाई बढ़ोतरी संभव होगी। नए वार्डों के वाणिज्य प्रतिष्ठानों को राहत देते हुए पुराने बकाया माफ करने का निर्णय लिया गया है। इनसे केवल चालू वितीय वर्ष का कर ही वसूला जाएगा जिससे वह नियमित कर दाता बन सकेंगे।
