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haridwar kawad yatra 2025: ID name and license will have to be displayed at food shops in Kawad Yatra
Image : सांकेतिक फोटो ( Haridwar Kawad yatra 2025)

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haridwar kawad yatra 2025: कावड़ यात्रा में खाद्य दुकानों पर प्रदर्शित करना होगा ID नाम और लाइसेंस

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Haridwar Kawad yatra 2025  : कावड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने जारी किया नया फरमान, यात्रा मार्ग में खाद्य दुकानों पर प्रदर्शित करना होगा आईडी नाम और लाइसेंस...

Haridwar Kawad yatra 2025  : उत्तराखंड में आगामी 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है जिसके चलते प्रशासन कावड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की शुद्ध और सुरक्षित भोजन संबंधी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है ताकि यात्रा पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रदेश सरकार ने शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि यात्रा मार्ग पर खाद्य दुकानों पर दुकानदारों को अनिवार्य रूप से अपना नाम लाइसेंस और पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा यदि जो दुकानदार सरकार के निर्देशों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता है तो उसे पर ₹2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त एडीएफ डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कावड़ यात्रा के लिए राजधानी देहरादून हरिद्वार टिहरी पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ खाद्य कारोबारी को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा इसके अलावा छोटे व्यापारियों और ठेला फड वालों को भी फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य रखा गया है निर्देशों का पालन न करने पर कानूनी कार्यवाही के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।

शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर हुआ जारी

स्वास्थ्य सचिव का कहना है की यात्रा के दौरान पंडालो भंडारो के साथ दुकानों में परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आईसीसी सूचना शिक्षा और संचार के माध्यमों से जनता तथा संचालकों को शुद्ध भोजन की पहचान खाद्य नियमों और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा इसके लिए बैनर पोस्टर परिचय और सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। बताते चले सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर 18001804246 जारी किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति दर्ज कर सकता है।

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