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Bageshwar wine alcohol ban: बागेश्वर सूपी गांव में शराब बैन लगेगा 55 हजार का जुर्माना
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Bageshwar wine alcohol ban : तल्ला सूपी गांव मे महिलाओ ने नशे के खिलाफ छेड़ा सशक्त अभियान, 55 हजार रुपये जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार की पहल..
Bageshwar wine alcohol ban: supi village marriage wedding ceremony fine 55 thousands uttarakhand breaking news : नशा पहाड़ों में जहर की तरह लगातार घुल रहा है, जिसके कारण नौजवान युवा भी नशे की गिरफ्त में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि महिलाएं नशेड़ी पिता ,पति ,भाई और पुत्र के कारण अक्सर समाज में बदनामी के डर से चेहरा छुपाती हुई नजर आती है। हालांकि अब गांव की महिलाएं नशे के खिलाफ जागरूक होने लगी है। ऐसी ही कुछ खबर बागेश्वर जिले से सामने आ रही है जहां पर महिलाओं ने नशे के विरुद्ध एकजुट होकर समाज को व्यसनमुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है जो वाकई में प्रशंसा के काबिल है।
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बता दें बागेश्वर जिले के कपकोट के तल्ला सूपी गांव की महिलाओं ने सर्वसम्मति से एक अहम निर्णय लिया है। इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि शादी विवाह पूजा पाठ जनेऊ जैसे सामूहिक अथवा व्यक्तिगत आयोजनों में मादक पदार्थों के सेवन के क्रय विक्रय पर 25,000 तथा परोसने वालों पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही भांग के पत्तों से चरस बनाने और उसके विक्रय पर जुर्माना तथा सामाजिक बहिष्कार का भी प्रावधान किया गया है।
नशे के खिलाफ जागरुक अभियान ( bageshwar news today)
गांव की सरपंच चंद्रकला टाकुली और भागुली देवी ने नशे से पीड़ित परिवारों की महिलाओं के साथ बैठक कर जय श्री अलखनाथ देवता एकता दल नाम से समूह का गठन किया ,जिसका उद्देश्य गांव को नशामुक्त बनाना है। महिलाओं की सर्वसम्मति से भागुली देवी को महिला मंगल दल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक गांव में तीन से चार बैठकें आयोजित की जा चुकी है जिसके लिए एक विस्तृत नियमावली भी तैयार की गई है। जागरूकता का उद्देश्य तल्ला सूपी से तलाई व तल्ला सूपी से मल्ला सूपी तक दो दिवसीय पैदल मार्च निकालकर लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जबकि नशे के कारोबार का बहाना बनाने वालों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई नाबालिक मादक पदार्थ खरीदते हुए पाया जाता है तो इसकी सूचना तुरंत उसके परिजनों को दी जाएगी।
