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Uttarakhand forest fire: Uttarakhand Forest Department order action against villagers not extinguishing fire. Uttarakhand breaking news today
Image : सांकेतिक फोटो ( Uttarakhand forest fire)

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Uttarakhand forest fire: उत्तराखण्ड वन विभाग का सख्त फरमान आग न बुझाने पर ग्रामीणों पर कार्रवाई

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Uttarakhand forest fire: जंगलों की आग पर वन विभाग हुआ सख्त, सहयोग न करने पर ग्रामीणों पर होगी कार्रवाई

Uttarakhand forest fire: Uttarakhand Forest Department order action against villagers not extinguishing fire. Uttarakhand breaking news today: उत्तराखंड के जंगलों में धधक रही आग से ग्रामीणों समेत अब वन विभाग भी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि आग बुझाने के लिए वन विभाग के संसाधन तक कम पड़ने लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आग लगाने वालों को पकड़ना तो छोड़िए वन विभाग उनका पता लगाने तक में नाकाम साबित हो रहा है। इसी बीच अब वन विभाग ने चमोली जिले में आग बुझाने के लिए आगे ना आने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है।

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बता दें चमोली जिले के जंगलों में धधक रही आग को लेकर वन विभाग अब चिंता में आ गया है। इसके साथ ही वन विभाग ने आग बुझाने के लिए आगे ना आने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत एक्शन लेने की बात कहीं है। प्रभागीय वन अधिकारी ने बाकायदा बैठक कर रेंजरो को इस पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। बताते चले जंगलों में लग रही आग से न सिर्फ पशु पक्षियों के आशियाने उजड़ रहे हैं ,बल्कि लाखों की वन संपदा को भी नुकसान पहुंच रहा है जो जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन रहा है।

आग की घटनाओं के नियंत्रण के दिए निर्देश (chamoli news today) Uttarakhand forest fire news)

जंगल में आग की घटना बढ़ने के कारण केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी सर्वेश कुमार दुबे ने जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में लगी आग की स्थिति, उसके कारण और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान डीएफओ ने रेंज अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी लेते हुए आग की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के निर्देश दिए।

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आग बुझाने मे नही किया सहयोग तो मिलेगी सजा ( Uttarakhand breaking news)

डीएफओ ने सभी रेंज अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कि आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग नहीं करने वाले ग्रामीणों के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा-79 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर इसमें एक वर्ष तक की सजा और जुर्माने का भी प्रविधान है।

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