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Image : सांकेतिक फोटो ( Ankita bhandari case highcourt)

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UTTARAKHAND NEWS पौड़ी गढ़वाल

अंकिता हत्याकांड पर अब हाईकोर्ट करेगा सुनवाई पुनर्विचार याचिका दायर Ankita bhandari case

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Ankita bhandari case highcourt   : बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा, मुख्य दोषी पुलकित आर्य ने निचली अदालत को उत्तराखंड हाई कोर्ट में दी चुनौती

Ankita bhandari murder case latest news  : उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता हत्याकांड से संबंधित एक जरूरी खबर सामने आ रही है कि निचली अदालत ने अभी हाल ही में अंकिता के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी वहीं उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। इस बीच अब मुख्य दोषी पुलकित आर्य ने निचली अदालत को आजीवन कारावास के फैसले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसके चलते पुलकित आर्य की अपील पर बीते सोमवार 7 जुलाई को उत्तराखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई वही सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्याय मूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने निचली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है।

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अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी। गौर हो कि कोटद्वार कोर्ट ने बीते 30 मई 2025 को आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान 47 गवाह पेश किए गए थे दोषी पुलकित आर्या ने इस आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई में दोषी की तरफ से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया वहीं अंकिता भंडारी का शव कैनाल से बरामद हुआ था।

जानें क्या कहा सरकार ने

सरकार की तरफ से कहा गया है कि दोषी और उसके दो अन्य साथियों की लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई है वहीं फोरेंसिक जांच में भी उनकी लोकेशन वहां पर पाई गई है इतना ही नहीं बल्कि अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में इसका जिक्र भी किया है। बताते चले आरोपियों ने वनंत्रा रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए थे और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की थी।

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